प्रयागराज: अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने हाईकोर्ट को बताया कि मैनपुरी के क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए 30 कोरोना संदिग्ध घर वापस भेज दिए गए हैं. कई लोगों के परिवार वालों ने उन्हें लेने से मना कर दिया है. ये लोग अपनी मर्जी से सेंटर में रह रहे हैं. किसी की भी मर्जी के खिलाफ अवैध रूप से निरूद्धि नहीं की गई है. कोर्ट ने याची को इसका ब्यौरा देने को कहा ताकि सरकार से जानकारी मांगी जा सके. याचिका की सुनवाई 27 मई को होगी.
यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने शाद अनवर की जनहित याचिका पर दिया है. याची ने 30 लोगों को क्वारंटाइन अवधि बीत जाने के बाद भी जबरन अवैध निरूद्धि में रखने की शिकायत करते हुए जनहित याचिका कायम कर समादेश जारी करने की मांग की थी. सरकार की तरफ से बताया गया कि सभी को छोड़ दिया गया है. इस पर कहा कि 100 से अधिक लोगों को अब भी छोड़ा नहीं गया है. इस मामले की सुनवाई अब 27 मई को होगी.