ETV Bharat / state

High Court: आजाद पार्क के रख-रखाव के आदेश के पालन का निर्देश - कंपनी बाग की न्यूज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चंद्रशेखर आजाद पार्क(कंपनी बाग) के रखरखाव व वहां  सुख -सुविधाओं को बढ़ाने के आदेशों की अवहेलना को लेकर  दाखिल अवमानना याचिका पर जिलाधिकारी को अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.

आजाद पार्क के रख-रखाव के आदेश के पालन का निर्देश.
आजाद पार्क के रख-रखाव के आदेश के पालन का निर्देश.
author img

By

Published : Dec 2, 2021, 9:52 PM IST

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चंद्रशेखर आजाद पार्क(कंपनी बाग) के रखरखाव व वहां सुख -सुविधाओं को बढ़ाने के आदेशों की अवहेलना को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर जिलाधिकारी को अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. पूछा है कि अदालत द्वारा विभिन्न तिथियों को पारित आदेशों का पालन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं. कोर्ट ने अगली सुनवाई पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने या जिलाधिकारी प्रयागराज को स्वयं उपस्थित रहने का निर्देश दिया है.

कैप्टन अजय कुमार सिंह की अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन ने यह आदेश दिया है. याची का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सीबी यादव का कहना था कि हाईकोर्ट ने मधु सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य की जनहित याचिका में कंपनीबाग के रख रखाव, सुविधाएं बढ़ाने, अतिक्रमण हटाने और वाहन का प्रवेश बंद करने को लेकर कई आदेश दिए थे.

मौजूदा समय में अदालत के इन आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है. अधिकारी जानबूझकर आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं. पार्क में चार पहिया वाहनों का प्रवेश हो रहा है. यह पार्क के पर्यावरण के ‌लिए खतरनाक है.

ये भी पढ़ेंः पश्चिमी यूपी में रालोद-सपा का चकव्यूह बनने से पहले ही ध्वस्त करने की तैयारी में बीजेपी...तैयार किया 'बुलडोजर प्लान'

जागिंग ट्रैक टूटा है. मरम्मत का काम नहीं हुआ है. टॉयलेट गंदे हैं. सरकारी वकील ने कोर्ट को आदेशों के पालन की स्थिति से अवगत कराने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा है. याचिका की अगली सुनवाई 11 ‌जनवरी 22 को होगी.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चंद्रशेखर आजाद पार्क(कंपनी बाग) के रखरखाव व वहां सुख -सुविधाओं को बढ़ाने के आदेशों की अवहेलना को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर जिलाधिकारी को अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. पूछा है कि अदालत द्वारा विभिन्न तिथियों को पारित आदेशों का पालन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं. कोर्ट ने अगली सुनवाई पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने या जिलाधिकारी प्रयागराज को स्वयं उपस्थित रहने का निर्देश दिया है.

कैप्टन अजय कुमार सिंह की अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन ने यह आदेश दिया है. याची का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सीबी यादव का कहना था कि हाईकोर्ट ने मधु सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य की जनहित याचिका में कंपनीबाग के रख रखाव, सुविधाएं बढ़ाने, अतिक्रमण हटाने और वाहन का प्रवेश बंद करने को लेकर कई आदेश दिए थे.

मौजूदा समय में अदालत के इन आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है. अधिकारी जानबूझकर आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं. पार्क में चार पहिया वाहनों का प्रवेश हो रहा है. यह पार्क के पर्यावरण के ‌लिए खतरनाक है.

ये भी पढ़ेंः पश्चिमी यूपी में रालोद-सपा का चकव्यूह बनने से पहले ही ध्वस्त करने की तैयारी में बीजेपी...तैयार किया 'बुलडोजर प्लान'

जागिंग ट्रैक टूटा है. मरम्मत का काम नहीं हुआ है. टॉयलेट गंदे हैं. सरकारी वकील ने कोर्ट को आदेशों के पालन की स्थिति से अवगत कराने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा है. याचिका की अगली सुनवाई 11 ‌जनवरी 22 को होगी.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.