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प्रयागराज: पीसीएस जे-2018 भर्ती की सीबीआई जांच की मांग में दाखिल याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीसीएस-जे परीक्षा 2018 की सीबीआई जांच की मांग में याचिका खारिज कर दी है. इस याचिका को अनुराग त्रिपाठी और 141 अन्य की ओर से दाखिल की गई थी.

पीसीएस जे-2018 भर्ती की सीबीआई जांच की मांग खारिज.
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Published : Jul 4, 2019, 6:03 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीसीएस न्यायिक सेवा भर्ती परीक्षा 2018 की सीबीआई जांच की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है. याचिका में परीक्षा परिणाम निरस्त करने की मांग की गई थी. यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव की खंडपीठ ने दिया है.

  • अनुराग त्रिपाठी व 141 अन्य की ओर से याचिका दाखिल की गई थी.
  • याचिका में कहा गया था कि पीसीएस जे 2018 की परीक्षा जिस दौरान हुई, उस दौरान आयोग में भ्रष्टाचार काफी हुआ.
  • ऐसे में इस परीक्षा को भी निरस्त किया जाना चाहिए. इसके साथ ही व्याप्त अनियमितता की जांच की जानी चाहिये.

राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता अजित कुमार सिंह का कहना था कि सम्भावनाओं के आधार पर याचिका पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता. परीक्षा नियंत्रक की गिरफ्तारी मात्र से परीक्षा की सुचिता पर सवाल नहीं उठाये जा सकते. कोर्ट ने याचिका में कोई ठोस तथ्य न पाते हुए हस्तक्षेप से इनकार कर दिया.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीसीएस न्यायिक सेवा भर्ती परीक्षा 2018 की सीबीआई जांच की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है. याचिका में परीक्षा परिणाम निरस्त करने की मांग की गई थी. यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव की खंडपीठ ने दिया है.

  • अनुराग त्रिपाठी व 141 अन्य की ओर से याचिका दाखिल की गई थी.
  • याचिका में कहा गया था कि पीसीएस जे 2018 की परीक्षा जिस दौरान हुई, उस दौरान आयोग में भ्रष्टाचार काफी हुआ.
  • ऐसे में इस परीक्षा को भी निरस्त किया जाना चाहिए. इसके साथ ही व्याप्त अनियमितता की जांच की जानी चाहिये.

राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता अजित कुमार सिंह का कहना था कि सम्भावनाओं के आधार पर याचिका पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता. परीक्षा नियंत्रक की गिरफ्तारी मात्र से परीक्षा की सुचिता पर सवाल नहीं उठाये जा सकते. कोर्ट ने याचिका में कोई ठोस तथ्य न पाते हुए हस्तक्षेप से इनकार कर दिया.

Intro:पीसीएस जे 2018 भर्ती की सी बी आई जांच की मांग में दाखिल याचिका खारिज 

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीसीएस न्यायिक सेवा भर्ती  परीक्षा 2018 की सीबीआई जांच की मांग में दाखिल याचिका ख़ारिज कर दी है. याचिका में परीक्षा  परिणाम निरस्त करने की मांग की गई थी. यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव की खंडपीठ ने दिया है.




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अनुराग त्रिपाठी व 141 अन्य की अन्य की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि पीसीएस जे - 2018 की परीक्षा जिस दौरान हुई, उस दौरान आयोग में भ्रष्टाचार काफी हुआ. ऐसे में इस परीक्षा को भी निरस्त किया जाना चाहिए. इसके साथ ही व्याप्त अनियमित्ता की जांच की जानी चाहिये.


Conclusion:राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता अजित कुमार सिंह का कहना था कि सम्भावनाओ के आधार पर याचिका पर हस्तक्षेप नही किया जा सकता. परीक्षा नियंत्रक की गिरफ्तारी मात्र से परीक्षा की सुचिता पर सवाल नही उठाये जा सकते. कोर्ट ने याचिका में कोई ठोस तथ्य न पाते हुए हस्तक्षेप से इंकार कर दिया.

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