प्रयागराज : विधायक निधि का दुरुपयोग करने के मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर मंगलवार को निर्णय नहीं आ सका. इस मामले में कोर्ट 3 जून तक फैसला सुना सकता है. मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने बताया कि जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी का फैसला आने की उम्मीद थी.
गौरतलब है कि इस मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद बीते 20 मई को फैसला सुरक्षित कर लिया था. मऊ जिले के सराय लखंसी थाने में मुख्तार अंसारी व 4 अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी. दर्ज FIR में मुख्तार अंसारी पर विधायक निधि का दुरुपयोग करने का आरोप है. आरोप है कि स्कूल निर्माण कार्य के लिए विधायक निधि से निकाले गए पैसों का बंदरबांट हुआ है. यह पैसा स्कूल निर्माण में नहीं लगाया गया है.