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आजम खान के करीबियों के मामले में 25 मई को सुनवाई

जौहर अली विश्वविद्यालय ट्रस्ट (Jauhar Ali University Trust) से जुड़े करीब 55 से अधिक मामले में आरोपी बनाए गए आजम खान के बेटे सहित उनके अन्य करीबियों के मामले में सुनवाई नहीं हो सकी. कोर्ट ने मामले में पहले से पारित अंतरिम आदेशों को अगली सुनवाई तक बरकरार रखते हुए सुनवाई के लिए 25 मई की तिथि लगाई है.

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इलाहाबाद हाई कोर्ट
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Published : May 21, 2022, 8:07 PM IST

प्रयागराज: जौहर अली विश्वविद्यालय ट्रस्ट (Jauhar Ali University Trust) से जुड़े करीब 55 से अधिक मामले में आरोपी बनाए गए आजम खान के बेटे सहित उनके अन्य करीबियों के मामले में सुनवाई नहीं हो सकी. कोर्ट ने मामले में पहले से पारित अंतरिम आदेशों को अगली सुनवाई तक बरकरार रखते हुए सुनवाई के लिए 25 मई की तिथि लगाई है. यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता (Justice Rajiv Gupta) की पीठ ने जकीउररहमान सिद्दकी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है.

इसे भी पढ़ेंः 27 महीने बाद जेल से रिहा होने पर भावुक हुए आजम खां, समर्थकों से गले मिलते समय भर आयी आंखें

मामला जौहर अली विश्वविद्यालय ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है. सरकार ने आजम खान के साथ उनके बेटे अदीब आजम सहित ट्रस्ट और विश्वविद्यालय के प्रबंध तंत्र से जुड़े लोगों को अलग-अलग मामलाें में आरोपी बनाया है. मामले में याचियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल कर रखी है. कोर्ट में याची के अधिवक्ता की ओर से मामले की सुनवाई के लिए किसी और दिन निर्धारित करने की मांग की गई. कोर्ट ने सुनवाई की तिथि बढ़ा दी.

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प्रयागराज: जौहर अली विश्वविद्यालय ट्रस्ट (Jauhar Ali University Trust) से जुड़े करीब 55 से अधिक मामले में आरोपी बनाए गए आजम खान के बेटे सहित उनके अन्य करीबियों के मामले में सुनवाई नहीं हो सकी. कोर्ट ने मामले में पहले से पारित अंतरिम आदेशों को अगली सुनवाई तक बरकरार रखते हुए सुनवाई के लिए 25 मई की तिथि लगाई है. यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता (Justice Rajiv Gupta) की पीठ ने जकीउररहमान सिद्दकी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है.

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मामला जौहर अली विश्वविद्यालय ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है. सरकार ने आजम खान के साथ उनके बेटे अदीब आजम सहित ट्रस्ट और विश्वविद्यालय के प्रबंध तंत्र से जुड़े लोगों को अलग-अलग मामलाें में आरोपी बनाया है. मामले में याचियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल कर रखी है. कोर्ट में याची के अधिवक्ता की ओर से मामले की सुनवाई के लिए किसी और दिन निर्धारित करने की मांग की गई. कोर्ट ने सुनवाई की तिथि बढ़ा दी.

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