प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चर्चित डॉक्टर बंसल हत्याकांड के आरोपी अबरार मुल्ला उर्फ मोहम्मद अबरार खान की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने दिया है.
मालूम हो कि 11 जनवरी 2017 को डॉक्टर एके बंसल, जब अपने नर्सिंग होम में मरीज देख रहे थे, उसी समय शाम सात बजे गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई. थाना कीडगंज में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई.
याची के अधिवक्ता इमरानुल्ला का कहना था कि केस की विवेचना में 4 वर्ष बाद, आरोपी का नाम प्रकाश में आया. कहा गया कि सह अभियुक्त आलोक सिन्हा ने जेल में बंद रहने के दौरान सह अभियुक्त दिलीप मिश्रा और अख्तर कटरा से मिलकर डॉक्टर बंसल की हत्या का षड्यंत्र रचा.
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अबरार उल्ला षड्यंत्र का मुख्य आरोपी था. याची की तरफ से यह भी कहा गया कि उसके खिलाफ कोई भी सीधा साक्ष्य नहीं है. घटना के 4 वर्ष बाद गिरफ्तार किया गया है. राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि डॉक्टर बंसल की हत्या में याची मुख्य आरोपी है, जिसने भाड़े के बदमाशों से हत्या कराई है.
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