प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज प्रताप सिंह बघेल को नोटिस जारी की है. कोर्ट ने कहा है कि सचिव 21 अगस्त तक आदेश का पालन कर हलफनामा दाखिल नहीं करते तो स्वयं कोर्ट में हाजिर हों.
यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने देवेश कुमार व 5 अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता एल के त्रिगुणायत व डी के त्रिगुणायत ने बहस की.
मालूम हो कि 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में मेरिट व वरीयता क्रम से जिला आवंटन किया जाना था, किन्तु कम मेरिट वाले अध्यापकों का पदस्थापन कर दिया गया. इस मामले में शिखा सिंह आदि ने चुनौती दी थी. कोर्ट ने शिक्षकों का पदस्थापन उनकी मेरिट व वरीयता क्रम से चयनित जिलों तीन माह में करने का निर्देश दिया था, जिसकी अवहेलना करने पर यह अवमानना याचिका दाखिल की गई है.