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चीफ जस्टिस की बेंच करेगी पीसीएस प्री 2021 के मामले में सुनवाई, आयोग की अपील पर सुनवाई से हटे एक जज - Five percent reservation for exservicemen

इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो न्यायाधीशों की खंडपीठ में से एक के हटने के कारण पीसीएस प्री-2021 का परीक्षा परिणाम रद्द किए जाने के मामले में मंगलवार को सुनवाई चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष सुनवाई होगी.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Sep 5, 2022, 10:43 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो न्यायाधीशों की खंडपीठ में से एक के हटने के कारण पीसीएस प्री-2021 का परीक्षा परिणाम रद्द किए जाने के मामले में मंगलवार को सुनवाई चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष सुनवाई होगी. पिछली सुनवाई खंडपीठ के एक न्यायाधीश ने इस मामले के लिए स्वयं को अलग कर लिया था. उससे पहले सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से दाखिल विशेष अपील के औचित्य पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि उसे नियमों और कानून का पालन करना चाहिए. याची की ओर से ने जवाबी हलफनामा दाखिल किया जा चुका है.

इसे भी पढ़ेंः हाईकोर्ट ने गृह सचिव से मांगा जवाब, प्रदेश भर में क्यों की जा रही रिटायर पुलिस कर्मियों से वसूली?

गौरतलब है कि, हाईकोर्ट की एकल पीठ ने भर्ती प्रक्रिया में पूर्व सैनिकों का पांच फीसदी आरक्षण न देने पर पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 के परिणाम को रद्द कर दिया था. साथ ही कहा था कि आयोग पूर्व सैनिकों को पांच फीसदी आरक्षण देते हुए नए सिरे से प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी करे. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एकल पीठ के इस आदेश को अपील के माध्यम से चुनौती दी है. लोक सेवा आयोग पीसीएस-2021 के लिए गत पांच अगस्त को साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी कर चुका है.

इसे भी पढ़ेंः इलाहाबाद हाईकोर्ट में राधा रानी मंदिर में पूजा विवाद को लेकर छुट्टी के दिन हुई सुनवाई

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो न्यायाधीशों की खंडपीठ में से एक के हटने के कारण पीसीएस प्री-2021 का परीक्षा परिणाम रद्द किए जाने के मामले में मंगलवार को सुनवाई चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष सुनवाई होगी. पिछली सुनवाई खंडपीठ के एक न्यायाधीश ने इस मामले के लिए स्वयं को अलग कर लिया था. उससे पहले सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से दाखिल विशेष अपील के औचित्य पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि उसे नियमों और कानून का पालन करना चाहिए. याची की ओर से ने जवाबी हलफनामा दाखिल किया जा चुका है.

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गौरतलब है कि, हाईकोर्ट की एकल पीठ ने भर्ती प्रक्रिया में पूर्व सैनिकों का पांच फीसदी आरक्षण न देने पर पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 के परिणाम को रद्द कर दिया था. साथ ही कहा था कि आयोग पूर्व सैनिकों को पांच फीसदी आरक्षण देते हुए नए सिरे से प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी करे. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एकल पीठ के इस आदेश को अपील के माध्यम से चुनौती दी है. लोक सेवा आयोग पीसीएस-2021 के लिए गत पांच अगस्त को साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी कर चुका है.

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