प्रयागराज: मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि (Shri Krishna Janmabhoomi) स्थल पर पूजा के अधिकार की कानूनी लड़ाई लड़ने वाले अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से वृहद पीठ गठित करने का आग्रह किया है. इसके लिए उन्होंने मुख्य न्यायाधीश को अर्जी दी है.
विष्णु शंकर जैन का कहना है कि मथुरा की शाही मस्जिद ईदगाह (Shahi Masjid Idgah) को हटाकर श्रीकृष्ण जन्मभूमि की भूमि हिंदुओं को सौंपने सहित अन्य मुद्दों को लेकर मथुरा की अदालत में विचाराधीन सभी मुकदमों को अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मामले की तरह हाईकोर्ट की वृहद पीठ को सौंपने का आदेश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र ने गत 26 मई को दिया है.
शाही मस्जिद ईदगाह मथुरा की कमेटी ने इस आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के वृहद पीठ गठित करने के आदेश पर रोक नहीं लगाई है इसलिए मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर मथुरा की जिला अदालत में विचाराधीन सभी मुकदमों की सुनवाई के लिए वृहद पीठ गठित की जाए. बता दें कि मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर कई मामले मथुरा की कोर्ट में विचाराधीन है.