प्रयागराजः बाहुबली मुख्तार अंसारी (Bahubali Mukhtar Ansari) की पत्नी अफशां अंसारी (Afshan Ansari) को हाईकोर्ट से राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने अफशां अंसारी की रिव्यू पिटिशन (Afshan Ansari review petition) सुनवाई के लिए याचिका को मंजूर कर लिया है.
कोर्ट ने रिव्यू पिटिशन दाखिल करने में हुए विलंब को माफ करते हुए सुनवाई के लिए 18 नवंबर की तारीख तय की है. इससे पूर्व अफशां अंसारी ने अपने खिलाफ दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. कोर्ट ने अफशा अंसारी की याचिका खारिज कर दी थी. कोर्ट को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग करते हुए अफशां अंसारी ने रिव्यू पिटिशन दाखिल की है. याचिका पर न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा (Justice Ashwani Kumar Mishra) और न्यायमूर्ति एसएस प्रसाद (Justice SS Prasad) की खंडपीठ ने सुनवाई की.
अफशां के खिलाफ मऊ के दक्षिण टोला थाने में 31 जनवरी 2022 को गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था. मुख्तार की पत्नी ने इस मुकदमे को रद्द किए जाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. याचिका रद्द होने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी.सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से मामले को दोबारा सुनने को कहा था. किसी फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटिशन दाखिल करने की मियाद सिर्फ 30 दिनों के अंदर की होती है.
इस मामले में अफशां अंसारी की तरफ से कई महीने बाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी. यूपी सरकार की तरफ से इसी आधार पर मुख्तार की पत्नी की अर्जी का विरोध किया गया था. जबकि अफशां की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग होने की वजह से हाईकोर्ट में अपील नहीं की गई थी. इसलिए इस मामले में देरी को माफ कर दिया जाए. कोर्ट ने रिव्यू पिटिशन सुनवाई के लिए मंजूर कर ली है.
यह भी पढ़ें- गोरखपुर में पाली लैक्टिक एसिड से बना बायोडिग्रेडेबल ड्रोन, ये है खासियत