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आपराधिक मामले में आरोपियों के विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमरजीत यादव व तीन अन्य के खिलाफ हंडिया थाना, प्रयागराज में दर्ज आपराधिक मामले में उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Mar 26, 2021, 7:56 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमरजीत यादव व तीन अन्य के खिलाफ हंडिया थाना, प्रयागराज में दर्ज आपराधिक मामले में उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है.

इसे भी पढ़ें:- 2009 पुलिस भर्ती: अधिक चयनित महिला अभ्यर्थियों को समायोजित करने की मांग खारिज

यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने अमरजीत यादव न अन्य की याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता कुंजेश दूबे ने बहस की. अधिवक्ता का कहना था कि सुशीला देवी ने एक अर्जी एसएसपी को दी थी. इन्हीं के बयान के आधार पर चार्जशीट दाखिल की गई है. वास्तव में सुशीला देवी ने कोई बयान दिया ही नहीं है. याची को बिना साक्ष्य फंसाया गया है. कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण है. इस पर कोर्ट ने कहा कि मुद्दा विचारणीय है और विपक्षी से जवाब मांगा है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमरजीत यादव व तीन अन्य के खिलाफ हंडिया थाना, प्रयागराज में दर्ज आपराधिक मामले में उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है.

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यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने अमरजीत यादव न अन्य की याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता कुंजेश दूबे ने बहस की. अधिवक्ता का कहना था कि सुशीला देवी ने एक अर्जी एसएसपी को दी थी. इन्हीं के बयान के आधार पर चार्जशीट दाखिल की गई है. वास्तव में सुशीला देवी ने कोई बयान दिया ही नहीं है. याची को बिना साक्ष्य फंसाया गया है. कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण है. इस पर कोर्ट ने कहा कि मुद्दा विचारणीय है और विपक्षी से जवाब मांगा है.

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