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HC ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारी अरुण कुमार के निलंबन पर लगाई रोक

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के इंजीनियर इन चीफ द्वारा याची को निलंबित करने के आदेश पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने चार सप्ताह में जवाब मांगा है.

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Published : Jan 8, 2022, 10:04 PM IST

इलाहाबाद हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट

प्रयागराजः इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के इंजीनियर इन चीफ द्वारा याची को निलंबित करने के आदेश पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने चार सप्ताह में जवाब मांगा है. कोर्ट ने याची के खिलाफ विभागीय जांच नियमानुसार आखिरी निष्कर्ष तक ले जाने का भी निर्देश दिया है. याचिका की सुनवाई 22 फरवरी को होगी.

ये आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने सिंचाई विभाग के अधिकारी अरुण कुमार श्रीवास्तव की याचिका पर दिया है. याची का कहना है कि उसके तबादले के आदेश को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है.

इसे भी पढ़ें- धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोपी मोहम्मद हलीन खान को HC से राहत, गैर जमानती वारंट पर लगी रोक

इस आदेश की अवहेलना करने पर याची ने अवमानना याचिका दायर की है. कोर्ट ने अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता से जानकारी मांगी, तो मुख्य अभियंता नाराज हो गए और अपने खिलाफ अवमानना केस करने के कारण याची को निलंबित कर दिया. जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है.

इसे भी पढ़ें- पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया केस की सुनवाई 27 जनवरी को

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प्रयागराजः इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के इंजीनियर इन चीफ द्वारा याची को निलंबित करने के आदेश पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने चार सप्ताह में जवाब मांगा है. कोर्ट ने याची के खिलाफ विभागीय जांच नियमानुसार आखिरी निष्कर्ष तक ले जाने का भी निर्देश दिया है. याचिका की सुनवाई 22 फरवरी को होगी.

ये आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने सिंचाई विभाग के अधिकारी अरुण कुमार श्रीवास्तव की याचिका पर दिया है. याची का कहना है कि उसके तबादले के आदेश को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है.

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