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इलाहाबाद हाईकोर्ट : स्पेशल बेंच सुनेगी सहायक अध्यापकों से BLO ड्यूटी लेने का मामला - इलाहाबाद हाईकोर्ट की खबरें

सहायक अध्यापक से बीएलओ ड्यूटी (BLO Duty) लेने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं व अपीलों की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की विशेष पीठ करेगी.

सहायक अध्यापक से बीएलओ ड्यूटी लेने का मुद्दा सुनेगी विशेष पीठ
सहायक अध्यापक से बीएलओ ड्यूटी लेने का मुद्दा सुनेगी विशेष पीठ
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Published : Nov 24, 2021, 11:03 PM IST

प्रयागराज : बेसिक स्कूल के सहायक अध्यापकों से मतदाता सूची के सत्यापन का कार्य लिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं व विशेष अपीलों की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की स्पेशल पीठ करेगी. यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल व न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने कमलेश यादव की विशेष अपील पर दिया है.

अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने बीएलओ ड्यूटी (BLO Duty) लगाए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी है, जबकि शिवशंकर सिं‌ह केस में 16 अगस्त 2021 के आदेश से एकलपीठ ने बीएलओ ड्यूटी (BLO Duty) लगाने के आदेश पर रोक लगा थी. दो न्यायपीठ के फैसले में भिन्नता है. इसका निराकरण किया जाय. इस संबंध में लखनऊ पीठ व इलाहाबाद प्रधानपीठ में लंबित कई विशेष अपीलों व याचिकाओं का हवाला दिया गया.

इसे भी पढे़ं- पाक की जीत पर जश्न मनाने का मामला : कश्मीरी छात्रों की याचिका पर अब 10 दिसंबर को होगी सुनवाई

अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडेय ने इसका विरोध करते हुए कहा कि एकलपीठ द्वारा याचिका खारिज करने का निर्णय सही है. कोर्ट ने बड़ी संख्या में लंबित याचिकाओं को देखते हुए सरकारी अधिवक्ता को लखनऊ व इलाहाबाद के सभी मुकदमों की सूची प्रस्तुत करने और साथ ही निदेशक बेसिक शिक्षा से जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि यदि निदेशक मांगी गई सूचनाएं नहीं उपलब्ध कराते हैं या अपूर्ण सूचनाएं दी जाती हैं तो अदालत उनको व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार मानेगी.

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प्रयागराज : बेसिक स्कूल के सहायक अध्यापकों से मतदाता सूची के सत्यापन का कार्य लिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं व विशेष अपीलों की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की स्पेशल पीठ करेगी. यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल व न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने कमलेश यादव की विशेष अपील पर दिया है.

अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने बीएलओ ड्यूटी (BLO Duty) लगाए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी है, जबकि शिवशंकर सिं‌ह केस में 16 अगस्त 2021 के आदेश से एकलपीठ ने बीएलओ ड्यूटी (BLO Duty) लगाने के आदेश पर रोक लगा थी. दो न्यायपीठ के फैसले में भिन्नता है. इसका निराकरण किया जाय. इस संबंध में लखनऊ पीठ व इलाहाबाद प्रधानपीठ में लंबित कई विशेष अपीलों व याचिकाओं का हवाला दिया गया.

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अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडेय ने इसका विरोध करते हुए कहा कि एकलपीठ द्वारा याचिका खारिज करने का निर्णय सही है. कोर्ट ने बड़ी संख्या में लंबित याचिकाओं को देखते हुए सरकारी अधिवक्ता को लखनऊ व इलाहाबाद के सभी मुकदमों की सूची प्रस्तुत करने और साथ ही निदेशक बेसिक शिक्षा से जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि यदि निदेशक मांगी गई सूचनाएं नहीं उपलब्ध कराते हैं या अपूर्ण सूचनाएं दी जाती हैं तो अदालत उनको व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार मानेगी.

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