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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जयपुरिया स्कूल में फीस वृद्धि मामले को शुल्क नियामक प्राधिकरण को वापस भेजा - पेरेंट्स एसोसिएशन जयपुरिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जयपुरिया स्कूल गाजियाबाद और पेरेंट्स एसोसिएशन जयपुरिया की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए स्कूल में फीस वृद्धि का मामला शुल्क नियामक प्राधिकरण को वापस भेज दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा ने दिया.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जयपुरिया स्कूल में फीस वृद्धि मामले को शुल्क नियामक प्राधिकरण को वापस भेजा.
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Published : Feb 8, 2020, 9:39 AM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जयपुरिया स्कूल गाजियाबाद और पेरेंट्स एसोसिएशन जयपुरिया की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए स्कूल में फीस वृद्धि का मामला शुल्क नियामक प्राधिकरण को वापस भेज दिया है. दोनों पक्षों की ओर से दाखिल अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा ने दिया है.

कोर्ट ने शुल्क नियामक प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह शुल्क निर्धारण मामले में 6 सप्ताह में निर्णय लें और जयपुरिया स्कूल को 17 फरवरी तक अपना प्रत्यावेदन नियामक प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पहले ही अंतरिम आदेश के तहत शुल्क निर्धारण का निर्देश दिया गया था.

कोर्ट ने कहा कि स्कूल में बच्चों का दाखिला लेने की शिकायत समाप्त हो गई है और बच्चों का दाखिला ले लिया गया. इस स्थिति में रेगुलेटरी अथॉरिटी नए सिरे से शुल्क का निर्धारण करें.

ये भी पढ़ें: CAA PROTEST: मंसूर अली पार्क में पहुंचे डीम्ड यूनिवर्सिटी के छात्र, नाटक के जरिए किया प्रोटेस्ट

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जयपुरिया स्कूल गाजियाबाद और पेरेंट्स एसोसिएशन जयपुरिया की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए स्कूल में फीस वृद्धि का मामला शुल्क नियामक प्राधिकरण को वापस भेज दिया है. दोनों पक्षों की ओर से दाखिल अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा ने दिया है.

कोर्ट ने शुल्क नियामक प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह शुल्क निर्धारण मामले में 6 सप्ताह में निर्णय लें और जयपुरिया स्कूल को 17 फरवरी तक अपना प्रत्यावेदन नियामक प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पहले ही अंतरिम आदेश के तहत शुल्क निर्धारण का निर्देश दिया गया था.

कोर्ट ने कहा कि स्कूल में बच्चों का दाखिला लेने की शिकायत समाप्त हो गई है और बच्चों का दाखिला ले लिया गया. इस स्थिति में रेगुलेटरी अथॉरिटी नए सिरे से शुल्क का निर्धारण करें.

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प्रयागराज ।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जयपुरिया स्कूल गाजियाबाद और पेरेंट्स एसोसिएशन जयपुरिया की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए स्कूल में फीस वृद्धि का मामला फी रेगुलेटरी अथॉरिटी को वापस भेज दिया है। दोनों पक्षों की ओर से दाखिल अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा ने दिया है। कोर्ट ने फीस रेगुलेटरी अथॉरिटी को निर्देश दिया है कि वह शुल्क निर्धारण के मामले में 6 सप्ताह में निर्णय लें तथा जयपुरिया स्कूल को 17 फरवरी तक अपना प्रत्यावेदन रेगुलेटरी के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पहले ही अंतरिम आदेश के तहत शुल्क निर्धारण का निर्देश दिया गया था । कोर्ट ने कहा कि स्कूल में बच्चों का दाखिला लेने की शिकायत समाप्त हो गई है बच्चों का दाखिला ले लिया गया इस स्थिति में रेगुलेटरी अथॉरिटी नए सिरे से शुल्क निर्धारण करें।
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