प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव ने याची के अधिवक्ता, सरकारी वकील और परिवादी के अधिवक्ता पवनेश तिवारी को सुनकर दिया है.
सराय इनायत थाना में दर्ज अभियोग के मुताबिक, ऋचा शुक्ला की शादी 30 अप्रैल 2021 को राहुल के साथ हुई थी. आरोप है कि शादी के बाद ऋचा से पति ने मेडिकल एजेंसी शुरू करने के लिए 5 लाख रुपये की मांग की. इसके लिए उसे प्रताड़ित भी किया गया. ऋचा के पिता ने किस्तों में चार लाख रुपये दिए. लेकिन फिर भी राहुल और पैसों के लिए दबाव बना रहा था. परेशान होकर पिता विद्याधर शुक्ल 28 फरवरी 2023 को ऋचा को अपने साथ ले गया. लेकिन, उनकी बेटी से मांग और उत्पीड़न जारी रहा. इससे आजिज आकर ऋचा ने 3 और 4 अप्रैल के मध्य फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.
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इस मामले में जेल जाने से बचने के लिए मृतका के पति की ओर से हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी. जिसमें कहा गया कि राहुल निर्दोष है, उसके खिलाफ कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है. राहुल के अधिवक्ता ने कोर्ट में दलील दी कि ऋचा की मृत्यु उसके मायके में हुई है और उसमें राहुल की कोई भूमिका नहीं है. राहुल ने स्वयं अपनी पत्नी की हत्या की एफआईआर दर्ज कराई है. इसका विरोध करते हुए कोर्ट में कहा गया कि राहुल ने एफआईआर केवल बचाव के लिए दर्ज कराई है. घटना के समय ऋचा अपने मायके में थी लेकिन उसकी मृत्यु सामान्य से भिन्न तरीके से हुई.पति द्वारा नियमित रूप से उत्पीड़न और दुर्व्यवहार किया जा रहा था, जो लगातार जारी रहा.