प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसडीएम मेजा प्रयागराज को 24 फरवरी 1990 को रास्ते से अवैध अतिक्रमण हटाने के अपने ही आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि यदि वह इस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो 22 फरवरी को कोर्ट में हाजिर हों.
यह आदेश न्यायाधीश जे जे मुनीर ने उमाशंकर की याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता मिथिलेश कुमार तिवारी ने बहस की. याची का कहना है कि ग्राम कंचनपुर, थाना खीरी के राम उतार ने सार्वजनिक मार्ग पर अवैध कब्जा कर रास्ता बंद कर दिया है, जिसके खिलाफ धारा 133 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई में एसडीएम मेजा ने अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया है, लेकिन उसका पालन नहीं किया गया है, जिसको लेकर यह याचिका दायर की गई है.