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इलाहाबाद हाईकोर्ट : हर नागरिक को कोई भी धर्म अपनाने और अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार

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Published : Jul 31, 2021, 10:15 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा है कि प्रत्येक बालिग नागरिक को अपनी मर्जी से धर्म अपनाने और पसंद की शादी करने का संवैधानिक अधिकार है (Constitutional Right). कोर्ट ने कहा कि इतिहास गवाह है कि जब हम बंटे तब देश पर आक्रमण हुआ और हम गुलाम हुए.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा है कि संविधान प्रत्येक बालिग नागरिक को अपनी मर्जी से धर्म अपनाने और पसंद की शादी करने की आजादी देता है. इस पर कोई वैज्ञानिक रोक नहीं है. संविधान सबको सम्मान से जीने का भी अधिकार देता है. सम्मान के लिए लोग घर छोड़ देते हैं, धर्म बदल लेते हैं. धर्म के ठेकेदारों को अपने में सुधार लाना चाहिए, क्योंकि बहुल नागरिकों के धर्म बदलने से देश कमजोर होता है. विघटनकारी शक्तियों को इसका लाभ मिलता है.

कोर्ट ने कहा कि इतिहास गवाह है कि जब हम बंटे तब देश पर आक्रमण हुआ और हम गुलाम हुए. सुप्रीम कोर्ट ने भी धर्म को जीवन शैली माना और कहा कि आस्था व विश्वास को बांधा नहीं जा सकता. इसमें कट्टरता, भय और लालच का कोई स्थान नहीं है.

कोर्ट ने कहा कि शादी एक पवित्र संस्कार है. शादी के लिए धर्म बदलना शून्य व स्वीकार्य नहीं हो सकता. कोर्ट ने इच्छा के विरुद्ध झूठ बोलकर धर्मांतरण करा निकाह करने वाले जावेद उर्फ जाविद अंसारी को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है.

पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है कि सादे और उर्दू में लिखे कागज पर दस्तखत कराये गये. पहले से शादीशुदा था, झूठ बोला, धर्म बदलवाया. बयान के समय भी वह डरी सहमी दिखी. कोर्ट ने अपहरण, षड्यंत्र व धर्मांतरण कानून के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने दिया है.

याची का कहना था कि दोनों बालिग हैं. अपनी मर्जी से धर्म बदलकर शादी की है. धर्मांतरण कानून लागू होने से पहले ही धर्म बदल लिया गया था. पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि वह 17 नवंबर 2020 शाम पांच बजे जलेसर बाजार गयी थी. कुछ लोगों ने जबरन गाड़ी में बैठा लिया. दूसरे दिन जब होश आया तो वकीलों की भीड़ में कड़कड़डूमा कोर्ट में पाया. वहीं कागजों पर दस्तखत लिये गये. 18 नवंबर को धर्मांतरण कराया गया. फिर कई जगहों पर ले गये. 28 नवंबर को निकाह कराया गया. मौका मिलने पर पुलिस को बुलाया. इसके बाद 22 दिसंबर को पीड़िता को पुलिस ने बरामद किया.

इसे भी पढ़ें - हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के आरोपी को दी सशर्त जमानत

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा है कि संविधान प्रत्येक बालिग नागरिक को अपनी मर्जी से धर्म अपनाने और पसंद की शादी करने की आजादी देता है. इस पर कोई वैज्ञानिक रोक नहीं है. संविधान सबको सम्मान से जीने का भी अधिकार देता है. सम्मान के लिए लोग घर छोड़ देते हैं, धर्म बदल लेते हैं. धर्म के ठेकेदारों को अपने में सुधार लाना चाहिए, क्योंकि बहुल नागरिकों के धर्म बदलने से देश कमजोर होता है. विघटनकारी शक्तियों को इसका लाभ मिलता है.

कोर्ट ने कहा कि इतिहास गवाह है कि जब हम बंटे तब देश पर आक्रमण हुआ और हम गुलाम हुए. सुप्रीम कोर्ट ने भी धर्म को जीवन शैली माना और कहा कि आस्था व विश्वास को बांधा नहीं जा सकता. इसमें कट्टरता, भय और लालच का कोई स्थान नहीं है.

कोर्ट ने कहा कि शादी एक पवित्र संस्कार है. शादी के लिए धर्म बदलना शून्य व स्वीकार्य नहीं हो सकता. कोर्ट ने इच्छा के विरुद्ध झूठ बोलकर धर्मांतरण करा निकाह करने वाले जावेद उर्फ जाविद अंसारी को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है.

पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है कि सादे और उर्दू में लिखे कागज पर दस्तखत कराये गये. पहले से शादीशुदा था, झूठ बोला, धर्म बदलवाया. बयान के समय भी वह डरी सहमी दिखी. कोर्ट ने अपहरण, षड्यंत्र व धर्मांतरण कानून के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने दिया है.

याची का कहना था कि दोनों बालिग हैं. अपनी मर्जी से धर्म बदलकर शादी की है. धर्मांतरण कानून लागू होने से पहले ही धर्म बदल लिया गया था. पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि वह 17 नवंबर 2020 शाम पांच बजे जलेसर बाजार गयी थी. कुछ लोगों ने जबरन गाड़ी में बैठा लिया. दूसरे दिन जब होश आया तो वकीलों की भीड़ में कड़कड़डूमा कोर्ट में पाया. वहीं कागजों पर दस्तखत लिये गये. 18 नवंबर को धर्मांतरण कराया गया. फिर कई जगहों पर ले गये. 28 नवंबर को निकाह कराया गया. मौका मिलने पर पुलिस को बुलाया. इसके बाद 22 दिसंबर को पीड़िता को पुलिस ने बरामद किया.

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