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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निदेशक बेसिक शिक्षा को अवमानना नोटिस जारी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निदेशक बेसिक शिक्षा को अवमानना का नोटिस जारी किया है. एक माह में याची की अलीगढ़ में नियुक्ति देने के आदेश पालन का निर्देश करने को कहा गया है.

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हाईकोर्ट ने निदेशक बेसिक शिक्षा को अवमानना का नोटिस जारी किया
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Published : Jul 27, 2022, 10:15 PM IST

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वेंदु विक्रम बहादुर सिंह निदेशक बेसिक शिक्षा को अवमानना नोटिस जारी की है. लेकिन उन्हें आदेश का पालन करने के लिए एक माह का अतिरिक्त समय दिया गया है.

बता दें कि, कोर्ट ने कहा है कि आदेश की अवहेलना करने पर अवमानना का केस बनता है. आदेश का पालन नहीं करने की दशा में कोर्ट बुलाकर आरोप तय किया जाएगा. यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने अंजू सिंह की अवमानना की याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता अखिलेश यादव ने बहस की.

यह भी पढ़ें-पुलिस मुठभेड़ में गैंगस्टर सुरेंद्र गोस्वामी के पैर में लगी गोली, गिरफ्तार

इनका कहना था कि याची को अधिक क्वालिटी प्वाइंट अंक प्राप्त करने के बावजूद मांगे गए जिले अलीगढ़ में नियुक्ति नहीं दी गई. जहां उसे कासगंज जिले में भेज दिया गया. जब कि कम अंक वाले अभ्यर्थियों को अलीगढ़ जिला आवंटित कर दिया गया है. इस पर कोर्ट ने निदेशक बेसिक शिक्षा का आदेश रद्द कर दिया. इसके बाद अलीगढ़ आवंटित कर तीन हफ्ते में नियुक्ति का निर्देश दिया है. जिसकी अवहेलना करने पर यह याचिका दायर की गई है.

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प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वेंदु विक्रम बहादुर सिंह निदेशक बेसिक शिक्षा को अवमानना नोटिस जारी की है. लेकिन उन्हें आदेश का पालन करने के लिए एक माह का अतिरिक्त समय दिया गया है.

बता दें कि, कोर्ट ने कहा है कि आदेश की अवहेलना करने पर अवमानना का केस बनता है. आदेश का पालन नहीं करने की दशा में कोर्ट बुलाकर आरोप तय किया जाएगा. यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने अंजू सिंह की अवमानना की याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता अखिलेश यादव ने बहस की.

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इनका कहना था कि याची को अधिक क्वालिटी प्वाइंट अंक प्राप्त करने के बावजूद मांगे गए जिले अलीगढ़ में नियुक्ति नहीं दी गई. जहां उसे कासगंज जिले में भेज दिया गया. जब कि कम अंक वाले अभ्यर्थियों को अलीगढ़ जिला आवंटित कर दिया गया है. इस पर कोर्ट ने निदेशक बेसिक शिक्षा का आदेश रद्द कर दिया. इसके बाद अलीगढ़ आवंटित कर तीन हफ्ते में नियुक्ति का निर्देश दिया है. जिसकी अवहेलना करने पर यह याचिका दायर की गई है.

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