मुजफ्फरनगर: जनपद के वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व विधायक उमेश मलिक पर आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सुनवाई पूरी हो गई है. मुजफ्फरनगर कोर्ट इस मामले में अब चार जुलाई को फैसला सुनाएगा. भाजपा नेता उमेश मलिक को पार्टी ने 2017 विधानसभा चुनाव में बुढ़ाना सीट से प्रत्याशी घोषित किया था.
विधानसभा चुनाव नामांकन के दौरान तत्कालीन भाजपा प्रत्याशी पर थाना सिविल लाइन पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया था. 21 जनवरी 2017 को तत्कालीन भाजपा प्रत्याशी उमेश मलिक अपने समर्थकों के साथ नामांकन करने के लिए महावीर चौक से प्रकाश चौक होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे. इस दौरान पुलिस ने समर्थकों को किसी तरह रोका था. जिसपर भाजपा नेता उमेश मलिक नामांकन के बाद फिर से समर्थकों के साथ जुलूस के रूप में वापस लौट गए.
जिसके बाद थाना सिविल लाइन के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक नीरज सिंह ने उमेश मलिक के विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने विवेचना कर पूर्व विधायक उमेश मलिक के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया. इस मामले की सुनवाई विशेष एमपी एमएलए कोर्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन में शुक्रवार को हुई हुई. इस मामले में अब आने वाली 4 जुलाई को फैसला आएगा. यह बताया जा रहा है कि वर्ष 2023 के दौरान भाजपा के पूर्व विधायक उमेश मलिक को दो मुकदमों से राहत मिल चुकी है.
यह भी पढ़ें: Alnoor Meat Plant मामले में पूर्व विधायक Umesh Malik समेत सभी 16 आरोपी कोर्ट से बरी
यह भी पढे़ं: भाजपा के पूर्व विधायक उमेश मलिक छूटे हुए कारतूस से ज्यादा कुछ नहीं : नरेश टिकैत