मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की एक अदालत ने शराब के पैसे न देने पर युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में दो को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है. दोनों हत्यारों पर कोर्ट ने 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. मामला वर्ष 2014 में मुजफ्फरनगर के फुगाना थाना क्षेत्र के लांक में हुआ था. यहां एक युवक की हत्या कर दी गई थी.
इस मामले में युवक के भाई हरवीर पुत्र दलेल ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसका भाई जयवीर उर्फ पप्पन गांव में ही वेल्डिंग की दुकान करता था. 24 जनवरी 2014 को जयवीर अपनी दुकान पर मौजूद था और उसकी पत्नी निर्मला उसके लिए खाना लेकर दुकान पर पहुंची थी. तभी प्रताप पुत्र हरपाल, गौरव व सौरव पुत्र गण साहब सिंह और नवाब पुत्र हरपाल दुकान पर पहुंचे और उन्होंने जयवीर से शराब के लिए रुपयों की मांग की. उसके मना करने पर गौरव ने उसके सिर पर पत्थर दे मारा. इससे वह घायल हो गया.
थोड़ी देर के बाद चारों आरोपी फिर जयवीर सिंह के पास पहुंचे और सौरभ ने उसे गोली मार दी. उसके बाद गंभीर रूप से घायल अवस्था में जयवीर को अस्पताल ले जाया गया. वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या सात शक्ति सिंह की कोर्ट में हुई और 13 अप्रैल को कोर्ट में दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपी प्रताप और सौरभ को हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया. सोमवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों हत्यारों को उम्र कैद की सजा सुनाई. साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया.
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