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जगबीर सिंह हत्याकांड फैसले के विरुद्ध हाईकोर्ट में की जाएगी अपील, नरेश टिकैत की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

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Published : Aug 16, 2023, 10:58 PM IST

मुजफ्फरनगर में चौधरी जगबीर सिंह मर्डर केस में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत को जिला अदालत ने बरी कर दिया था. जिला अदालत के फैसले के विरुद्ध परिजनों को हाईकोर्ट में अपील करने के लिए जिला प्रशासन ने इजाजत दी है.

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मुजफ्फरनगर: भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत के मामले में आए जिला अदालत के फैसले के विरुद्ध जिला प्रशासन ने हाईकोर्ट जाने की इजाजत दे दी है. चौधरी जगबीर सिंह हत्याकांड मामले में कोर्ट ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया था.

राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष चौधरी जगबीर सिंह की गांव अलावलपुर में 6 सितंबर 2003 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में मृतक के बेटे और बसपा सरकार के पूर्व मंत्री चौधरी योगराज सिंह ने भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत सहित 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. इस मामले में सीबीसीआईडी ने विवेचना कर चौधरी नरेश टिकैत को क्लीन चिट दे दी थी. इसके बाद कोर्ट ने योगराज सिंह के प्रार्थना पत्र पर नरेश टिकैत को तलब कर उनके विरूद्ध मुकदमा चलाने की स्वीकृति दे दी थी. साथ ही इस मामले में कई वर्ष तक सुनवाई हुई. इसके बाद 17 जुलाई 2023 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 5 के जज अशोक कुमार ने चौधरी नरेश टिकैत को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया था. जिला अदालत के फैसले के बाद नरेश टिकैत ने कहा था कि सच्चाई की जीत हुई है.

वहीं अभियोजन के प्रार्थना पत्र पर जिला प्रशासन ने फैसले के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील करने की अनुमति दे दी है. इस मामले में अब अभियोजन विभाग हाईकोर्ट में फैसले के विरुद्ध अपील करेगा. जिला प्रशासन ने कोर्ट के फैसले के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील दायर करने के लिए कानून विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को अपील के ड्राफ्ट सहित संतुति भेजी है. अब कानून विभाग इस पर कार्यवाही कर अपील दायर करेगा. वहीं, वादी चौधरी योगराज सिंह की ओर से भी कोर्ट के फैसले के विरुद्ध अपील हाईकोर्ट में दायर की गई है.

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राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष चौधरी जगबीर सिंह की गांव अलावलपुर में 6 सितंबर 2003 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में मृतक के बेटे और बसपा सरकार के पूर्व मंत्री चौधरी योगराज सिंह ने भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत सहित 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. इस मामले में सीबीसीआईडी ने विवेचना कर चौधरी नरेश टिकैत को क्लीन चिट दे दी थी. इसके बाद कोर्ट ने योगराज सिंह के प्रार्थना पत्र पर नरेश टिकैत को तलब कर उनके विरूद्ध मुकदमा चलाने की स्वीकृति दे दी थी. साथ ही इस मामले में कई वर्ष तक सुनवाई हुई. इसके बाद 17 जुलाई 2023 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 5 के जज अशोक कुमार ने चौधरी नरेश टिकैत को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया था. जिला अदालत के फैसले के बाद नरेश टिकैत ने कहा था कि सच्चाई की जीत हुई है.

वहीं अभियोजन के प्रार्थना पत्र पर जिला प्रशासन ने फैसले के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील करने की अनुमति दे दी है. इस मामले में अब अभियोजन विभाग हाईकोर्ट में फैसले के विरुद्ध अपील करेगा. जिला प्रशासन ने कोर्ट के फैसले के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील दायर करने के लिए कानून विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को अपील के ड्राफ्ट सहित संतुति भेजी है. अब कानून विभाग इस पर कार्यवाही कर अपील दायर करेगा. वहीं, वादी चौधरी योगराज सिंह की ओर से भी कोर्ट के फैसले के विरुद्ध अपील हाईकोर्ट में दायर की गई है.

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