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मुजफ्फरनगर में नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में 4 साल की कैद

मुजफ्फरनगर में नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में कोर्ट ने दोषी को 4 साल की कैद सजा सुनाई है.

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Published : May 20, 2023, 9:06 PM IST

मुजफ्फरनगर: जिले की पॉक्सो कोर्ट ने 12 साल की किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में दोषी को चार साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 12,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

बता दे की मुजफ्फरनगर के थाना मंसूरपुर क्षेत्र के एक गांव में 12 वर्षीय किशोरी के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ की गई थी. इस मामले में पीड़िता के पिता की ओर से मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया गया था कि 21 जुलाई 2018 को 12 वर्षीय पुत्री घर के बाहर नल से पानी भरकर ले जा रही थी.

इस दौरान गांव के कुलदीप पुत्र हरपाल ने उसको घर में दबोच लिया. आरोपी ने किशोरी के साथ जबरन छेड़छाड़ कर मारपीट की. आरोपी किशोरी का मुंह दबाकर उसे भीतर कमरे में ले गया था और फिर उसके साथ ज्यादती करने का प्रयास किया. पीड़िता ने इसकी जानकारी परिजनों को दी. परिजनों की ओर से इस मामले में मुजफ्फरनगर के थाना मंसूरपुर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया था. इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.

इस घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट में हुई है और कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपी कुलदीप पुत्र हरपाल को दोषी ठहराते हुए पॉक्सो एक्ट तथा अन्य धाराओं में चार साल कैद की सजा सुनाई. कोर्ट ने दोषी पर 12,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

ये भी पढ़ेंः Punishment: पाकिस्तान के लिए करते थे जासूसी, कोर्ट ने 3 अभियुक्तों को सुनाई 7-7 साल की सजा

मुजफ्फरनगर: जिले की पॉक्सो कोर्ट ने 12 साल की किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में दोषी को चार साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 12,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

बता दे की मुजफ्फरनगर के थाना मंसूरपुर क्षेत्र के एक गांव में 12 वर्षीय किशोरी के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ की गई थी. इस मामले में पीड़िता के पिता की ओर से मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया गया था कि 21 जुलाई 2018 को 12 वर्षीय पुत्री घर के बाहर नल से पानी भरकर ले जा रही थी.

इस दौरान गांव के कुलदीप पुत्र हरपाल ने उसको घर में दबोच लिया. आरोपी ने किशोरी के साथ जबरन छेड़छाड़ कर मारपीट की. आरोपी किशोरी का मुंह दबाकर उसे भीतर कमरे में ले गया था और फिर उसके साथ ज्यादती करने का प्रयास किया. पीड़िता ने इसकी जानकारी परिजनों को दी. परिजनों की ओर से इस मामले में मुजफ्फरनगर के थाना मंसूरपुर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया था. इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.

इस घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट में हुई है और कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपी कुलदीप पुत्र हरपाल को दोषी ठहराते हुए पॉक्सो एक्ट तथा अन्य धाराओं में चार साल कैद की सजा सुनाई. कोर्ट ने दोषी पर 12,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

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