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'मैं जहीर नहीं, सतवीर हूं! मुझको रिहाई चाहिए'  जेल में बंद एक आरोपी की पुकार - गोकशी में बंद जहीर

मुरादाबाद में पुलिस का नया कारनामा सामने आया है. यहां पुलिस ने एक व्यक्ति को गलत नाम से जेल भेज दिया. आरोपी का कहना है कि दारोगा ने उसे फंसाया है. अब उसे रिहाई चाहिए. वहीं, पुलिस ने कहा कि गलत व्यक्ति को गलत तरीके से जेल भेजा गया है. मामले की जांच की जा रही है.

सतवीर, आरोपी.
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Published : Jun 24, 2019, 8:25 PM IST

मुरादाबाद: सतवीर को जहीर बनाकर गोकशी के मामले में पुलिस ने जेल भेज दिया था. जब यह मामला मीडिया की सुर्खियों में आया तो आनन-फानन में इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच बैठा दी. पहली बार मीडिया के सामने आए सतवीर ने दारोगा पर गंभीर आरोप लगाये.

आरोपी ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप.

क्या है पूरा मामला

  • थाना भोजपुर में 9 मई 2018 को एक ट्रक में प्रतिबंधित पशु और उसका मांस बरामद हुआ था.
  • इस मामले में पुलिस ने मुकदमा कर जांच शुरू कर दी थी.
  • इस मामले में 29 जून 2018 को पशु क्रूरता अधिनियम के तहत बुलंदशहर जिले के अनूपशहर के रहने वाले सतवीर को पुलिस ने गलत नाम जहीर से जेल भेज दिया था.
  • जब यह मामला एक साल बाद सुर्खियों में आया तो पुलिस ने आनन फानन में सीओ ठाकुरद्वारा को इस पूरे मामले की जांच सौंप दी.

मेरा नाम जहीर नहीं है, सतवीर है. पुलिस के एक दारोगा ने मुझको गलत तरीके से जेल भेज दिया है. परिवार को भी बहुत दिन बाद मेरे बारे में पता चला. आठ महीने पहले परिवार वालों से मुलाकात हुई थी. अब मैं इंसाफ चाहता हूं. मुझको रिहाई चाहिए.

-सतवीर, आरोपी

सोमवार को सतवीर की पेशी थी. कोर्ट में जहीर को सतवीर सिद्ध करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जो न्यायालय द्वारा मंजूर कर लिया गया. इस मामले की सुनवाई करने के लिए भी प्रर्थना पत्र दिया था. वह भी मंजूर कर लिया गया. मामले में दो लोगो को जेल भेजा गया था. जहीर सही नाम सतवीर की भी जमानत हाई कोर्ट से करवा दी गई थी. लेकिन अपनी गलती छुपाने के लिए पुलिस जमानत के कागज अदालत में पेश ही नहीं किया.

-चौधरी कुलदीप सिंह, सतवीर के वकील

एक मामले में गलत व्यक्ति को गलत तरीके से जेल भेज देने का मामला संज्ञान में आया है. जिस पर जांच बैठा दी गयी है. जेल में बंद व्यक्ति के बयान होने के बाद ही जांच को आगे बढ़ाया जाएगा. बयान लेने के लिए कोर्ट से परमिशन लेनी है.

-विशाल यादव, सीओ, ठाकुरद्वारा

मुरादाबाद: सतवीर को जहीर बनाकर गोकशी के मामले में पुलिस ने जेल भेज दिया था. जब यह मामला मीडिया की सुर्खियों में आया तो आनन-फानन में इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच बैठा दी. पहली बार मीडिया के सामने आए सतवीर ने दारोगा पर गंभीर आरोप लगाये.

आरोपी ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप.

क्या है पूरा मामला

  • थाना भोजपुर में 9 मई 2018 को एक ट्रक में प्रतिबंधित पशु और उसका मांस बरामद हुआ था.
  • इस मामले में पुलिस ने मुकदमा कर जांच शुरू कर दी थी.
  • इस मामले में 29 जून 2018 को पशु क्रूरता अधिनियम के तहत बुलंदशहर जिले के अनूपशहर के रहने वाले सतवीर को पुलिस ने गलत नाम जहीर से जेल भेज दिया था.
  • जब यह मामला एक साल बाद सुर्खियों में आया तो पुलिस ने आनन फानन में सीओ ठाकुरद्वारा को इस पूरे मामले की जांच सौंप दी.

मेरा नाम जहीर नहीं है, सतवीर है. पुलिस के एक दारोगा ने मुझको गलत तरीके से जेल भेज दिया है. परिवार को भी बहुत दिन बाद मेरे बारे में पता चला. आठ महीने पहले परिवार वालों से मुलाकात हुई थी. अब मैं इंसाफ चाहता हूं. मुझको रिहाई चाहिए.

-सतवीर, आरोपी

सोमवार को सतवीर की पेशी थी. कोर्ट में जहीर को सतवीर सिद्ध करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जो न्यायालय द्वारा मंजूर कर लिया गया. इस मामले की सुनवाई करने के लिए भी प्रर्थना पत्र दिया था. वह भी मंजूर कर लिया गया. मामले में दो लोगो को जेल भेजा गया था. जहीर सही नाम सतवीर की भी जमानत हाई कोर्ट से करवा दी गई थी. लेकिन अपनी गलती छुपाने के लिए पुलिस जमानत के कागज अदालत में पेश ही नहीं किया.

-चौधरी कुलदीप सिंह, सतवीर के वकील

एक मामले में गलत व्यक्ति को गलत तरीके से जेल भेज देने का मामला संज्ञान में आया है. जिस पर जांच बैठा दी गयी है. जेल में बंद व्यक्ति के बयान होने के बाद ही जांच को आगे बढ़ाया जाएगा. बयान लेने के लिए कोर्ट से परमिशन लेनी है.

-विशाल यादव, सीओ, ठाकुरद्वारा

Intro:एंकर:- सतवीर को जहीर बनाकर गौकशी के मामले में पुलिस ने जेल भेज दिया था. जब यह मामला मीडिया की सुर्खियों में आया तो आनन फानन में इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच बैठा दी है. पहली बार सतवीर मीडिया के सामने आकर कहा कि दरोगा ने फसाया है अब मुझको रिहाई चाहिए. पुलिस ने कहा कि गलत व्यक्ति को गलत तरीके से जेल भेजा है. मामले की जांच की जा रही है


Body:वीओ :- मुरादाबाद के थाना भोजपुर में 9 मई 2018 को एक ट्रक में गोवंश पशु और उनका मांस बरामद हुआ था जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था इस मामले में 29 जून 2018 को पशु क्रूरता अधिनियम के तहत राज मिस्त्री का काम करने वाला और बुलंदशहर जिले के अनूपशहर का रहने वाले सतवीर को पुलिस ने अपनी वहां वहीं करने के लिए गलत नाम जहीर जेल भेज दिया था. जब यह मामला एक साल बाद जब मीडिया की सुर्खियों में आया तो पुलिस ने आनन फानन में सीओ ठाकुरद्वारा को इस पूरे मामले की जांच सौंपी दी.
पहली बार मीडिया के सामने आया सतवीर ने बताया कि मेरा नाम जहीर नही है सतवीर है. पुलिस के एक दरोगा ने मुझको गलत तरीके से जेल भेज दिया है. परिवार को भी बहुत दिन।बात मेरे बारे में पता चला. आठ महीने पहले परिवार वालो से मुलाकात हुई थी. अब में इंसाफ चाहता हु मुझको रिहाई चाहिए.
सतवीर के वकील चौधरी कुलदीप सिंह ने बताया कि आज सतवीर की पेशी थी. आज कोर्ट में जहीर को सतवीर सिद्ध करने के लिए प्रर्थना पत्र दिया था वही न्यायालय द्वारा मंजूर कर लिए गया. इस मामले की सुनवाई करने के लिए भी प्रर्थना पत्र दिया था वह भी मंजूर कर लिया गया. इस मामले में दो लोगो को जेल भेजा था जिसमे से रियासत की जमानत हो गयी है. जहीर सही नाम सतवीर की भी जमानत हाई कोर्ट से करवा दी गयी थी. लेकिन अपनी गलती छुपाने के लिए पुलिस जमानत के कागज अदालत में पेश ही नही करें और ना ही जमानती अदालत में पेश होने दिए. लेकिन सतवीर बात करने पर यही कह रहा है कि मुझको रिहाई चाहिए.


Conclusion:वीओ:- सीओ ठाकुरद्वारा विशाल यादव ने बताया कि एक मामले में गलत व्यक्ति को गलत तरीके से जेल भेज देने का मामला संज्ञान में आया है. जिस पर जांच बैठा दी गयी है. जेल में बंद व्यक्ति के बयान होने के बाद ही जांच को आगे बढ़ाया जाएगा. बयान लेने के लिए कोर्ट से परमिशन लेनी है.

बाइट:- आरोपी सतवीर दूसरा नाम जहीर
बाइट:- वकील चौधरी कुलदीप
बाइट:- सीओ विशाल यादव

सुशील कुमार सिंह
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