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बाहर से आने वाले 48 घंटे में कराएं अपना मेडिकल चेकअप, नहीं तो होगी एफआईआर- मऊ एसपी

उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में रविवार को कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है. एसपी मऊ अनुराग आर्य ने सख्त आदेश जाारी करते हुए कहा है कि, दूसरे राज्यों और शहरों से आये लोग 48 घंटों के अंदर स्वयं अपना मेडिकल टेस्ट करा लें नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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अधिकारियों के साथ बैठक करते एसपी अनुराग आर्य
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Published : Apr 21, 2020, 1:21 AM IST

Updated : May 26, 2020, 8:29 AM IST

मऊ: लॉकडाउन के दौरान बाहरी जनपद और प्रदेश से मऊ जिले में आने वाले लोगों को 48 घंटे के अंदर अपना मेडिकल चेकअप कराना अनिवार्य है. मऊ के एसपी अनुराग आर्य ने सख्त आदेश जारी करते हुए कहा है कि, दूसरे राज्यों और शहरों से मऊ जनपद में आने वाले लोगों के लिए 48 घंटे में अपना मेडिकल चेपअप कराना अनिवार्य है.

रविवार को जिले में कोरोना पॉजिटिव केस पाए जाने के बाद एसपी ने सख्त दिशा निर्देश जारी किया. जो भी पुलिस के इस निर्देश का पालन नही करेगा उसके खिलाफ केस दर्ज कर सख्त कार्यवाही की जायेगी

सोमवार को कलेक्ट्रेट में बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने कहा कि ऐसी सोच न रखे कि किसी भी व्यक्ति को करोना पाजिटिव के लक्षण 14 दिन में ही दिखाई देंगे. यह अवधि इससे अधिक भी हो सकती है.

साथ ही यदि किसी व्यक्ति के पहले टेस्ट की रिपोर्ट निगेटिव आयी है तो वह यह बिल्कुल नहीं सोचे की उसकी दूसरी टेस्ट रिपोर्ट भी निगेटिव आयेगी. उसकी दूसरी टेस्ट रिपोर्ट पाजिटिव भी आ सकती है.

उन्होंने कहा कि एक संक्रमित व्यक्ति पूरे देश में संक्रमण फैला सकता है. यह वायरस किसी भी उम्र के व्यक्ति में आ सकता है. इसलिए आप लोग अपने घरों में रहें.

इसके साथ ही एसपी अनुराग आर्य ने कहा कि, जो भी व्यक्ति किसी अन्य शहर में मजदूरी करते थे या किसी अन्य शहर से इस जनपद में आये हैं, वह अपने घरों में रहें और 48 घंटे के अंदर खुद क्वारंटीन सेंंटर पहुंच जाएं. अन्यथा पकड़े जाने पर ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

इसके अलावा उन्होंने लोगों से अपील कि, यदि आपके घर के आस-पास कोई भी व्यक्ति अन्य जनपद से आये है, तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें. जिससे उसे क्वारंटीन किया जा सके.

मऊ: लॉकडाउन के दौरान बाहरी जनपद और प्रदेश से मऊ जिले में आने वाले लोगों को 48 घंटे के अंदर अपना मेडिकल चेकअप कराना अनिवार्य है. मऊ के एसपी अनुराग आर्य ने सख्त आदेश जारी करते हुए कहा है कि, दूसरे राज्यों और शहरों से मऊ जनपद में आने वाले लोगों के लिए 48 घंटे में अपना मेडिकल चेपअप कराना अनिवार्य है.

रविवार को जिले में कोरोना पॉजिटिव केस पाए जाने के बाद एसपी ने सख्त दिशा निर्देश जारी किया. जो भी पुलिस के इस निर्देश का पालन नही करेगा उसके खिलाफ केस दर्ज कर सख्त कार्यवाही की जायेगी

सोमवार को कलेक्ट्रेट में बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने कहा कि ऐसी सोच न रखे कि किसी भी व्यक्ति को करोना पाजिटिव के लक्षण 14 दिन में ही दिखाई देंगे. यह अवधि इससे अधिक भी हो सकती है.

साथ ही यदि किसी व्यक्ति के पहले टेस्ट की रिपोर्ट निगेटिव आयी है तो वह यह बिल्कुल नहीं सोचे की उसकी दूसरी टेस्ट रिपोर्ट भी निगेटिव आयेगी. उसकी दूसरी टेस्ट रिपोर्ट पाजिटिव भी आ सकती है.

उन्होंने कहा कि एक संक्रमित व्यक्ति पूरे देश में संक्रमण फैला सकता है. यह वायरस किसी भी उम्र के व्यक्ति में आ सकता है. इसलिए आप लोग अपने घरों में रहें.

इसके साथ ही एसपी अनुराग आर्य ने कहा कि, जो भी व्यक्ति किसी अन्य शहर में मजदूरी करते थे या किसी अन्य शहर से इस जनपद में आये हैं, वह अपने घरों में रहें और 48 घंटे के अंदर खुद क्वारंटीन सेंंटर पहुंच जाएं. अन्यथा पकड़े जाने पर ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

इसके अलावा उन्होंने लोगों से अपील कि, यदि आपके घर के आस-पास कोई भी व्यक्ति अन्य जनपद से आये है, तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें. जिससे उसे क्वारंटीन किया जा सके.

Last Updated : May 26, 2020, 8:29 AM IST
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