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31 मार्च तक विद्युत उपभोक्ता उठा सकते हैं इस योजना का लाभ

घरेलू और किसान उपभोक्ताओं के लिए कोविड-19 एक मुश्त समाधान योजना के पंजीकरण की तिथि बढ़ा दी गई है. नई तिथि 31 मार्च 2021 तय की गई है. ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री पं. श्रीकान्त शर्मा ने यह जानकारी दी है.

पं. श्रीकान्त शर्मा
पं. श्रीकान्त शर्मा
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Published : Mar 15, 2021, 11:48 PM IST

मथुरा: उपभोक्ताओं के व्यापक हितों को देखते हुए घरेलू और किसान उपभोक्ताओं के लिए कोविड-19 एक मुश्त समाधान योजना शुरू की गई है. इस योजना के पंजीकरण की तिथि 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है. प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री पं. श्रीकान्त शर्मा ने बताया कि अब उपभोक्ता बढ़ी तिथि के बीच पंजीकरण कराकर अपने मूल बकाए को जमाकर बिजली के बिलों में सरचार्ज माफी का लाभ ले सकेंगे.

31 मार्च तक बढ़ी तिथि

प्रदेश सरकार ने कोविड-19 एक मुश्त योजना की तिथि 15 मार्च से बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दी है. इसके संबंध में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि कोरोना के कारण आर्थिक गतिविधियों के प्रभावित होने के कारण उपभोक्ताओं को सहूलियत देने के लिए 1 मार्च से कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना शुरू की गई थी. सभी लाभार्थी उपभोक्ता योजना का लाभ ले सकें, इसलिए योजना की तिथि बढ़ाई गई है.

इसे भी पढ़ें- UP TET-2020: यूपी टीईटी की अधिसूचना जारी, 25 जुलाई को होगी परीक्षा

उपभोक्ता ऐसे ले सकते हैं योजना का लाभ

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि योजना के तहत 31 मार्च 2021 तक उपभोक्ता योजना के तहत पंजीकरण करा सकेंगे. पंजीकरण के समय उन्हें मूल बकाए का 30% और वर्तमान बिल जमा करना होगा. 31 मार्च तक पूरा मूल बकाया जमा करने पर 100%सरचार्ज माफी का लाभ मिलेगा. उपभोक्ता अपने SDO/ExEn कार्यालय, CSC पर पंजीकरण करा सकता है. उपभोक्ता www.upenergy.in पर खुद ऑनलाइन पंजीकरण कर सकता है.

मथुरा: उपभोक्ताओं के व्यापक हितों को देखते हुए घरेलू और किसान उपभोक्ताओं के लिए कोविड-19 एक मुश्त समाधान योजना शुरू की गई है. इस योजना के पंजीकरण की तिथि 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है. प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री पं. श्रीकान्त शर्मा ने बताया कि अब उपभोक्ता बढ़ी तिथि के बीच पंजीकरण कराकर अपने मूल बकाए को जमाकर बिजली के बिलों में सरचार्ज माफी का लाभ ले सकेंगे.

31 मार्च तक बढ़ी तिथि

प्रदेश सरकार ने कोविड-19 एक मुश्त योजना की तिथि 15 मार्च से बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दी है. इसके संबंध में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि कोरोना के कारण आर्थिक गतिविधियों के प्रभावित होने के कारण उपभोक्ताओं को सहूलियत देने के लिए 1 मार्च से कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना शुरू की गई थी. सभी लाभार्थी उपभोक्ता योजना का लाभ ले सकें, इसलिए योजना की तिथि बढ़ाई गई है.

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उपभोक्ता ऐसे ले सकते हैं योजना का लाभ

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि योजना के तहत 31 मार्च 2021 तक उपभोक्ता योजना के तहत पंजीकरण करा सकेंगे. पंजीकरण के समय उन्हें मूल बकाए का 30% और वर्तमान बिल जमा करना होगा. 31 मार्च तक पूरा मूल बकाया जमा करने पर 100%सरचार्ज माफी का लाभ मिलेगा. उपभोक्ता अपने SDO/ExEn कार्यालय, CSC पर पंजीकरण करा सकता है. उपभोक्ता www.upenergy.in पर खुद ऑनलाइन पंजीकरण कर सकता है.

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