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जवाहर बाग कांड! साढ़े 5 साल बाद भी सीबीआई नहीं दाखिल कर पाई चार्ट शीट - जवाहर बाग कांड

मथुरा के चर्चित जवाहर बाग कांड की जांच कर रही सीबीआई घटना के साढ़े 5 साल बाद भी अभी चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई, जिसके चलते हाईकोर्टन ने फटकार लगाई है.

जवाहर बाग कांड
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Published : Nov 24, 2022, 10:40 PM IST

प्रयागराज: मथुरा के चर्चित जवाहर बाग कांड की जांच कर रही सीबीआई घटना के साढ़े 5 साल बाद भी अभी चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकी है. हाईकोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए सीबीआई के अधिवक्ता से कहा है कि 2 सप्ताह के भीतर चार्जशीट दाखिल कर दी जाए. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जे जे मुनीर की खंडपीठ में गुरुवार को हुई.

सीबीआई के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट भी तैयार है. इसे अदालत में दाखिल किया जाना बाकी है. इस पर कोर्ट ने कहा कि साढ़े 5 साल पहले हाईकोर्ट ने 2 महीने में चार्जशीट दाखिल करने के लिए कहा था. मगर सीबीआई आज तक ऐसा नहीं कर सकी. अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि आपके काम करने का क्या यही तरीका है. सीबीआई के अधिवक्ता ने चार्जशीट दाखिल करने के लिए 1 माह का समय दिए जाने की मांग की. मगर पीठ ने इसे स्वीकार नहीं किया और कहा कि 2 सप्ताह में चार्जशीट दाखिल कर दी जाए.

गौरतलब है कि मथुरा के जवाहर बाग में 2 जून 2016 को अवैध अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर अतिक्रमणकारियों ने हमला कर दिया था. बाग में कब्जा जमाए सैकड़ों की संख्या में अतिक्रमणकारियों के हमले में तत्कालीन एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और थाना प्रभारी संतोष यादव की मृत्यु हो गई थी और तमाम पुलिसकर्मी घायल हुए थे. इस घटना में कुल 29 लोग मारे गए थे. मुख्य आरोपी रामवृक्ष यादव के समर्थकों द्वारा जवाहर बाग में बड़ी संख्या में कब्जा कर लिया गया था. इस मामले पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए विवेचना की मानिटरिंग शुरू की थी. जांच के दौरान कोर्ट की ओर से कई आदेश दिए गए. बाद में मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई.

यह भी पढ़ें- डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को HC ने दी बड़ी राहत, याचिका खारिज

प्रयागराज: मथुरा के चर्चित जवाहर बाग कांड की जांच कर रही सीबीआई घटना के साढ़े 5 साल बाद भी अभी चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकी है. हाईकोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए सीबीआई के अधिवक्ता से कहा है कि 2 सप्ताह के भीतर चार्जशीट दाखिल कर दी जाए. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जे जे मुनीर की खंडपीठ में गुरुवार को हुई.

सीबीआई के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट भी तैयार है. इसे अदालत में दाखिल किया जाना बाकी है. इस पर कोर्ट ने कहा कि साढ़े 5 साल पहले हाईकोर्ट ने 2 महीने में चार्जशीट दाखिल करने के लिए कहा था. मगर सीबीआई आज तक ऐसा नहीं कर सकी. अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि आपके काम करने का क्या यही तरीका है. सीबीआई के अधिवक्ता ने चार्जशीट दाखिल करने के लिए 1 माह का समय दिए जाने की मांग की. मगर पीठ ने इसे स्वीकार नहीं किया और कहा कि 2 सप्ताह में चार्जशीट दाखिल कर दी जाए.

गौरतलब है कि मथुरा के जवाहर बाग में 2 जून 2016 को अवैध अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर अतिक्रमणकारियों ने हमला कर दिया था. बाग में कब्जा जमाए सैकड़ों की संख्या में अतिक्रमणकारियों के हमले में तत्कालीन एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और थाना प्रभारी संतोष यादव की मृत्यु हो गई थी और तमाम पुलिसकर्मी घायल हुए थे. इस घटना में कुल 29 लोग मारे गए थे. मुख्य आरोपी रामवृक्ष यादव के समर्थकों द्वारा जवाहर बाग में बड़ी संख्या में कब्जा कर लिया गया था. इस मामले पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए विवेचना की मानिटरिंग शुरू की थी. जांच के दौरान कोर्ट की ओर से कई आदेश दिए गए. बाद में मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई.

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