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Mathura में श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर हुई सुनवाई, अगली सुनवाई 8 फरवरी को - undefined

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई. चलिए जानते हैं पूरी खबर के बारे में.

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Published : Feb 1, 2023, 6:24 PM IST

मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण को लेकर बुधवार को जनपद के अपर जिला न्यायाधीश सिक्स की कोर्ट में वाद संख्या 950 महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई. दोपहर 2:00 बजे बाद पक्ष- विपक्ष के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए. बुधवार को मुस्लिम पक्ष की ओर से अपनी दलीलें पेश कीं. मुस्लिम पक्ष अधिवक्ता ने वादी पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्राचीन स्थल पर किसी तरह की कोई छेड़छाड़ या निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा. न्यायालय ने प्रकरण को लेकर अगली सुनवाई 8 फरवरी तय की है.

यह बोले अधिवक्ता.


बुधवार को जनपद के जिला अपर जिला न्यायाधीश 6 की कोर्ट में वाद संख्या 950 महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई थी. मुस्लिम पक्ष अधिवक्ता नीरज कुमार और तनवीर अहमद ने वादी पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते हुए अपनी दलीलें पेश कीं. दोपहर 2:00 बजे बाद प्रकरण को लेकर सुनवाई शुरू हुई. करीब 2 घंटे तक मुस्लिम पक्ष की ओर से अपनी दलीलें पेश की गईं.

बता दें कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है. 11 एकड़ में श्रीकृष्ण जन्मभूमि लीला मंच, भागवत भवन और 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है. श्रीकृष्ण जन्मस्थान जो प्राचीन विराजमान कटरा केशव देव मंदिर की जगह पर बना हुआ है. कोर्ट में दाखिल सभी प्रार्थना पत्र में यह मांग की जा रही है कि पूरी जमीन भगवान श्रीकृष्ण जन्मभूमि को वापस की जाए. 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट में जो समझौता हुआ था, उसे जमीन डिक्री करने का कोई अधिकार नहीं है.

मुस्लिम पक्ष की दलीलें
मुस्लिम पक्ष अधिवक्ता नीरज कुमार और ईदगाह कमेटी के अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि बुधवार को अपर जिला न्यायाधीश छह की कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण को लेकर सुनवाई हुई थी. उन्होंने पहले ही आपत्ति दस्तावेज दाखिल करते हुए बहस की. कोर्ट ने प्रकरण को लेकर मामले की अगली सुनवाई 8 फरवरी को तय की गई है.

मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि आज श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर न्यायालय में सुनवाई हुई थी. वाद संख्या 950 जोकि पिछले वर्ष 2022 में सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में दाखिल किया गया था उसी रिवीजन को लेकर अपर जिला न्यायाधीश सिक्स की कोर्ट में सुनवाई हुई थी जबकि लोअर कोर्ट में रिवीजन का आदेश रिजर्व में रख लिया गया था. उसी रिवीजन को लेकर न्यायालय में सुनवाई चल रही है मामले की अगली सुनवाई 8 फरवरी को होगी.

महेंद्र प्रताप सिंह अधिवक्ता ने बताया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर एडीजे कोर्ट रिवीजन प्रार्थना पत्र पर में सुनवाई हुई थी. वादी की ओर से सभी तथा न्यायालय में रखे गए हैं. हमारा कहना है कि यह जमीन हिंदू पक्षकारों की है. सन् 1670 में मंदिर तोड़कर मस्जिद का अवैध निर्माण किया गया था, प्राचीन किताबों में भी इसका उल्लेख है. न्यायालय में इस संदर्भ में भी पहले प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है. हमारा मानना है कि विवादित स्थान पर कोर्ट कमिशन का जाना अति आवश्यक महत्वपूर्ण है, आज प्रतिवादी मुस्लिम पक्ष की ओर से बहस की गई थी. मामले की अगली सुनवाई 8 फरवरी को होगी.



ये भी पढ़ेंः Azam Khan को झटका, अब खाली कराया जाएगा जौहर शोध संस्थान और रामपुर पब्लिक स्कूल, लीज हुई निरस्त

मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण को लेकर बुधवार को जनपद के अपर जिला न्यायाधीश सिक्स की कोर्ट में वाद संख्या 950 महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई. दोपहर 2:00 बजे बाद पक्ष- विपक्ष के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए. बुधवार को मुस्लिम पक्ष की ओर से अपनी दलीलें पेश कीं. मुस्लिम पक्ष अधिवक्ता ने वादी पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्राचीन स्थल पर किसी तरह की कोई छेड़छाड़ या निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा. न्यायालय ने प्रकरण को लेकर अगली सुनवाई 8 फरवरी तय की है.

यह बोले अधिवक्ता.


बुधवार को जनपद के जिला अपर जिला न्यायाधीश 6 की कोर्ट में वाद संख्या 950 महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई थी. मुस्लिम पक्ष अधिवक्ता नीरज कुमार और तनवीर अहमद ने वादी पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते हुए अपनी दलीलें पेश कीं. दोपहर 2:00 बजे बाद प्रकरण को लेकर सुनवाई शुरू हुई. करीब 2 घंटे तक मुस्लिम पक्ष की ओर से अपनी दलीलें पेश की गईं.

बता दें कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है. 11 एकड़ में श्रीकृष्ण जन्मभूमि लीला मंच, भागवत भवन और 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है. श्रीकृष्ण जन्मस्थान जो प्राचीन विराजमान कटरा केशव देव मंदिर की जगह पर बना हुआ है. कोर्ट में दाखिल सभी प्रार्थना पत्र में यह मांग की जा रही है कि पूरी जमीन भगवान श्रीकृष्ण जन्मभूमि को वापस की जाए. 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट में जो समझौता हुआ था, उसे जमीन डिक्री करने का कोई अधिकार नहीं है.

मुस्लिम पक्ष की दलीलें
मुस्लिम पक्ष अधिवक्ता नीरज कुमार और ईदगाह कमेटी के अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि बुधवार को अपर जिला न्यायाधीश छह की कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण को लेकर सुनवाई हुई थी. उन्होंने पहले ही आपत्ति दस्तावेज दाखिल करते हुए बहस की. कोर्ट ने प्रकरण को लेकर मामले की अगली सुनवाई 8 फरवरी को तय की गई है.

मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि आज श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर न्यायालय में सुनवाई हुई थी. वाद संख्या 950 जोकि पिछले वर्ष 2022 में सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में दाखिल किया गया था उसी रिवीजन को लेकर अपर जिला न्यायाधीश सिक्स की कोर्ट में सुनवाई हुई थी जबकि लोअर कोर्ट में रिवीजन का आदेश रिजर्व में रख लिया गया था. उसी रिवीजन को लेकर न्यायालय में सुनवाई चल रही है मामले की अगली सुनवाई 8 फरवरी को होगी.

महेंद्र प्रताप सिंह अधिवक्ता ने बताया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर एडीजे कोर्ट रिवीजन प्रार्थना पत्र पर में सुनवाई हुई थी. वादी की ओर से सभी तथा न्यायालय में रखे गए हैं. हमारा कहना है कि यह जमीन हिंदू पक्षकारों की है. सन् 1670 में मंदिर तोड़कर मस्जिद का अवैध निर्माण किया गया था, प्राचीन किताबों में भी इसका उल्लेख है. न्यायालय में इस संदर्भ में भी पहले प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है. हमारा मानना है कि विवादित स्थान पर कोर्ट कमिशन का जाना अति आवश्यक महत्वपूर्ण है, आज प्रतिवादी मुस्लिम पक्ष की ओर से बहस की गई थी. मामले की अगली सुनवाई 8 फरवरी को होगी.



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