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सरकारी कार्यालयों में दिव्यांग एवं गर्भवती कर्मचारियों को घर से काम कराने का आदेश - सरकारी कार्यालय

मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने दिव्यांग एवं गर्भवती कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की सुविधा जारी करने के आदेश दिए हैं.

लखनऊः
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Published : Apr 28, 2021, 9:58 PM IST

लखनऊः कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकारी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ काम संपन्न कराने के आदेश के बाद एक नई व्यवस्था लागू की गई है. मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी के निर्देश के बाद कार्मिक विभाग ने सरकारी कार्यालयों में दिव्यांग कर्मचारी एवं गर्भवती महिलाओं को घर से काम किए जाने की व्यवस्था शुरू करने का आदेश दिया है.

कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किया
कार्मिक विभाग के विशेष सचिव अरुण कुमार दुबे ने जारी आदेश में कहा है कि सरकारी कार्यालयों में कोरोना वायरस महामारी के संबंध में कार्य करने की व्यवस्था के तहत दिव्यांग कर्मचारी एवं गर्भवती महिलाओं से घर से काम कराया जाए. वह इस महामारी की अवधि में अपने मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से कार्यालय के संपर्क में रहेंगे. आवश्यकता होने पर उन्हें कार्यालय बुलाया जा सकेगा.

इसे भी पढ़ेंः सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड के दाम घटाए, ₹ 300 में मिलेगी एक डोज

50 फीसद कर्मचारियों की उपस्थिति के आदेश पहले से
इससे पहले कार्मिक विभाग ने सभी सरकारी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ काम कराने के आदेश जारी किए थे. इसके साथ ही तीन शिफ्ट में काम कराने को लेकर भी आदेश जारी किया गया था. इसके बाद अब दिव्यांग कर्मचारी एवं गर्भवती महिला कर्मचारियों को घर से ही कार्य संपादित करने का आदेश जारी किया गया है.

लखनऊः कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकारी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ काम संपन्न कराने के आदेश के बाद एक नई व्यवस्था लागू की गई है. मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी के निर्देश के बाद कार्मिक विभाग ने सरकारी कार्यालयों में दिव्यांग कर्मचारी एवं गर्भवती महिलाओं को घर से काम किए जाने की व्यवस्था शुरू करने का आदेश दिया है.

कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किया
कार्मिक विभाग के विशेष सचिव अरुण कुमार दुबे ने जारी आदेश में कहा है कि सरकारी कार्यालयों में कोरोना वायरस महामारी के संबंध में कार्य करने की व्यवस्था के तहत दिव्यांग कर्मचारी एवं गर्भवती महिलाओं से घर से काम कराया जाए. वह इस महामारी की अवधि में अपने मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से कार्यालय के संपर्क में रहेंगे. आवश्यकता होने पर उन्हें कार्यालय बुलाया जा सकेगा.

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50 फीसद कर्मचारियों की उपस्थिति के आदेश पहले से
इससे पहले कार्मिक विभाग ने सभी सरकारी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ काम कराने के आदेश जारी किए थे. इसके साथ ही तीन शिफ्ट में काम कराने को लेकर भी आदेश जारी किया गया था. इसके बाद अब दिव्यांग कर्मचारी एवं गर्भवती महिला कर्मचारियों को घर से ही कार्य संपादित करने का आदेश जारी किया गया है.

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