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एक अप्रैल से होगी गेहूं खरीद, जानें क्या है समर्थन मूल्य और लास्ट डेट

खाद्य एवं रसद विभाग के मुताबिक एक अप्रैल से 15 जून तक गेहूं की खरीद होगी. इसे लेकर पंजीयन शुरू हो गया है.

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Published : Mar 17, 2022, 4:35 PM IST

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत गेहूं खरीद के लिए पंजीयन शुरू हो गया है. खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा तय कार्यक्रम के मुताबिक एक अप्रैल से 15 जून तक गेहूं की खरीद होगी जबकि वर्ष 2022-23 के लिए सरकार ने गेहूं की एमएसपी ₹2015/ क्विंटल तय की है.

विभागीय अधिकारियों के मुताबिक सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं विक्रय के लिए हर किसान को खाद्य विभाग के पोर्टल https://fcs.up.gov.in/ पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा. हालांकि खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में धान खरीद के लिए पंजीकरण करा चुके किसानों को दोबारा पंजीयन की जरूरत नहीं होगी. बस उन्हें अपने पुराने विवरण को अपडेट कर लॉक करना होगा. किसानों को गेहूं के मूल्य का भुगतान उनके बैंक खाते में ही होगा. ऐसे में एक्टिव बैंक खाता ही पंजीयन विवरण में दिया जाना चाहिए.

यह भी पढ़ें- इस वित्तीय वर्ष में रोडवेज खरीदेगा 1000 बसें, गर्मी में जनरथ बनेगी यात्रियों का सहारा

गौरतलब है कि इस वर्ष 6000 से अधिक केंद्रों पर गेहूं खरीद की जाएगी. इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि भंडारण गोदाम हो या क्रय केंद्र, किसी भी जगह किसानों को समस्या न होने पाए. इसके लिए हर जगह गेहूं की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं.

साथ ही विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी क्रय केंद्रों पर पूरी पारदर्शिता के साथ गेहूं खरीद कराई जाए. यह सुनिश्चित किया जाए कि किसान को उसकी उपज बेचने में कोई असुविधा न हो. साथ ही किसानों की उपज का समयबद्ध ढंग से भुगतान कर दिया जाए.

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लखनऊ. उत्तर प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत गेहूं खरीद के लिए पंजीयन शुरू हो गया है. खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा तय कार्यक्रम के मुताबिक एक अप्रैल से 15 जून तक गेहूं की खरीद होगी जबकि वर्ष 2022-23 के लिए सरकार ने गेहूं की एमएसपी ₹2015/ क्विंटल तय की है.

विभागीय अधिकारियों के मुताबिक सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं विक्रय के लिए हर किसान को खाद्य विभाग के पोर्टल https://fcs.up.gov.in/ पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा. हालांकि खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में धान खरीद के लिए पंजीकरण करा चुके किसानों को दोबारा पंजीयन की जरूरत नहीं होगी. बस उन्हें अपने पुराने विवरण को अपडेट कर लॉक करना होगा. किसानों को गेहूं के मूल्य का भुगतान उनके बैंक खाते में ही होगा. ऐसे में एक्टिव बैंक खाता ही पंजीयन विवरण में दिया जाना चाहिए.

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साथ ही विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी क्रय केंद्रों पर पूरी पारदर्शिता के साथ गेहूं खरीद कराई जाए. यह सुनिश्चित किया जाए कि किसान को उसकी उपज बेचने में कोई असुविधा न हो. साथ ही किसानों की उपज का समयबद्ध ढंग से भुगतान कर दिया जाए.

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