लखनऊः मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने प्रदेश की सभी तहसीलों पर महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने बताया कि सभी जिलों की तहसीलों पर राजस्व विभाग से सम्बन्धित अपनी समस्या एवं शिकायतें लेकर आने वाली महिलाओं की शिकायतों को सुनने एवं उसके गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही पीड़ित महिला, शिकायतकर्ता को तहसील पर इधर-उधर भटकना न पड़े. इसके लिये तहसील स्तर पर एक आधुनिक केन्द्रीयकृत महिला हेल्पडेस्क की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है.
महिला हेल्प डेस्क के लिए अलग से बनाएं कक्ष
इस व्यवस्था के अन्तर्गत महिला हेल्प डेस्क की स्थापना के लिए एक अलग कक्ष स्थापित किया जायेगा, जिसमें तहसील स्तर पर उपलब्ध संसाधनों में से एक कम्प्यूटर एवं प्रिंटर स्थापित किये जायेंगे. यहां पर बिजली, पंखा और पीने के पानी की उचित व्यवस्था होगी. महिलाओं की शिकायतों को सुनने के लिये तहसील पर तैनात व्यवहार कुशल एवं मृदुभाषी महिला कर्मचारी की तैनाती की जायेगी. महिला हेल्प डेस्क पर आने वाली पीड़ित महिला को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखा जायेगा.
रजिस्टर और कम्प्यूटर में दर्ज होंगी शिकायतें
उन्होंने बताया कि प्राप्त शिकायतों एवं शिकायतकर्ता का विवरण कम्प्यूटर में फीड किया जायेगा. शिकायतों को कम्प्यूटर पर फीड करने के लिये तहसील स्तर पर उपलब्ध ऐसे कर्मी जिनको कम्प्यूटर पर कार्य करने का अनुभव, ज्ञान हो उनकी रोस्टरवार तैनाती की जायेगी. हेल्प डेस्क पर तैनात महिला कार्मिक द्वारा शिकायत की पावती रसीद अपने हस्ताक्षर एवं मुहर सहित शिकायतकर्ता को प्रदान की जायेगी. महिला हेल्प डेस्क के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों का निस्तारण आईजीआरएस पोर्टल पर एनआईसी द्वारा विकसित महिला हेल्प डेस्क माॅड्यूल पर किया जायेगा.
सभी जिलाधिकारी 15 दिन में करें नियमित समीक्षा
महिला हेल्प डेस्क पर तहसीलदार से अन्यून अधिकारी द्वारा नियमित रूप से पर्यवेक्षण किया जायेगा और उसका उप जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक सप्ताह एवं जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक 15 दिवस पर गुणवत्ता एवं प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की जायेगी. महिला हेल्प डेस्क के लिए चिन्हित स्थल पर उपयुक्त साइज की वाल पेण्टिंग, बैनर भी लगाया जायेगा. महिला सशक्तिकरण से सम्बन्धित पोस्टर इत्यादि भी लगाये जायेंगे. उन्होंने बताया कि उक्त दिशा-निर्देश अपर मुख्य सचिव राजस्व द्वारा सभी जिलाधिकारियों को 25 अक्टूबर 2020 तक जारी कर दिये जाएंगे.