लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण मुख्य मुख्य अभियंता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर लोकायुक्त में शिकायत करने वाले ठेकेदार और उसकी फर्म में अनेक गड़बड़ियां सामने आईं हैं. विकास प्राधिकरण ने इस फर्म को ब्लैक लिस्ट कर दिया है.
बुधवार को एलडीए ने आमोद नाम के ठेकेदार की फर्म मेसर्स अवंतिका एसोसिएट को न सिर्फ ब्लैक लिस्ट कर दिया है बल्कि मालिक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया है.
एलडीए वीसी की मंजूरी पर आज यह कार्रवाई चीफ इंजीनियर इंदुशेखर सिंह की ओर से की गयी. साथ ही मुख्य अभियंता ने नगर निगम, आवास विकास, सिचाई, लेसा, पीडब्लयूडी व निर्माण निगम समेत अन्य विभाग को भी मेसर्स अवंतिका एसोसिएट द्वारा फर्जी कागज लगाने व ब्लैक लिस्ट किए जाने की जानकारी भेज दी है. ऐसे में फर्म अब एलडीए के साथ-साथ इन विभाग में भी आसानी से काम नहीं कर सकेगी.
मुख्य अभियंता इंदुशेखर सिंह ने बताया कि अमोद राय की फर्म मेसर्स अवंतिका एसोसिएट एलडीए की ठेकेदारी में श्रेणी-बी में रजिस्टर्ड है. प्रोपराइटर अमोद राय ने प्राधिकरण में बाराबंकी जिले की नगर पालिका परिषद में काम करने के अनुभव प्रमाण-पत्र लगाए थे. संदेह होने पर इसका वहां के अधिशासी अधिकारी से सत्यापन कराया गया. इसमें उनके द्वारा यह पुष्टि की गई कि यह अनुभव प्रमाण पत्र नगर पालिका परिषद से जारी ही नहीं किया गय. इससे स्पष्ट है कि उक्त फर्म के प्रोपराइटर ने प्राधिकरण में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगाए थे.
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डीएम की ओर जारी हैसियत प्रमाण पत्र में भी कूटरचित
साथ ही एलडीए की जांच में मेसर्स अवंतिका एसोसिएट द्वारा डीएम की ओर से जारी हैसियत प्रमाण पत्र में भी छेड़छाड़ करने की बात सामने आयी है. जिलाधिकारी ने जहां 35 लाख का हैसियत प्रमाण पत्र जारी किया था. वहीं, बड़ा टेंडर लेने की फिराक में फर्म ने इसमें कूटरचित ढंग से बदलाव करते हुए इसे 45 लाख का बना दिया.
नोटिस का जवाब नहीं देने पर हुई कार्रवाई
मुख्य अभियंता ने बताया कि फर्म की दोनों धोखाधड़ी उजागर होने पर नोटिस देकर ठेकेदार से इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था लेकिन समय सीमा बीतने के बावजूद उसकी ओर से एलडीए को कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया. इस पर उपाध्यक्ष के आदेशानुसार फर्म को ब्लैक लिस्ट करते हुए ठेकेदार पर मुकदमा दर्ज कराया गया है.
वहीं, इस बारे में इंस्पेक्टर गोमतीनगर केके तिवारी ने बताया कि चीफ इंजीनियर की तहरीर पर आमोद राय के खिलाफ आइपीसी की धारा 420, 467 व 468 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है.