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प्रदेश पंचायत चुनाव से सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार किया

यूपी पंचायत चुनाव को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोनों याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जाएं. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यूपी सरकार को बड़ी राहत मिली है.

सुप्रीम कोर्ट
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Published : Mar 26, 2021, 1:09 PM IST

लखनऊ: यूपी पंचायत चुनाव को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोनों याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जाएं. सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के आवंटन मामले में दखल से इनकार कर दिया है. जबकि थोड़ी देर पहले ही राज्‍य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था. इस ऐलान के बाद सभी की निगाहें आरक्षण लिस्ट को लेकर आज होने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लगी थीं.

वहीं, सुप्रीम कोर्ट के मामले में दखल देने से इनकार के बाद 75 जिलों में पंचायत चुनाव कराने का रास्‍ता साफ हो गया है. लेकिन हाईकोर्ट के पास जाने का रास्ता उनके पास रहेगा. उम्मीद यह थी कि राज्‍य निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज होने वाली सुनवाई के बाद ही चुनाव कार्यक्रम को लेकर कोई निर्णय करेगा. जबकि इस सुनवाई के थोड़ी देर पहले ही लखनऊ में राज्‍य निर्वाचन आयुक्‍त मनोज कुमार ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया.

पहले यह नीति बनाई गई थी कि वर्ष 1995 से जिन पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया या दलितों अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं दिया गया वहां पर चक्रम के आधार पर पंचायतों में आरक्षण लागू किया जाएगा. इन पंचायतों में आरक्षण लागू करने के फैसले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी.

जिसके बाद बीती 15 मार्च को हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश के खिलाफ सीतापुर के दिलीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. दाखिल याचिका में दिलीप कुमार ने प्रदेश सरकार के साथ ही पंचायती राज विभाग के और राज्य निर्वाचन आयोग को भी पक्षकार बनाया था.

लखनऊ: यूपी पंचायत चुनाव को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोनों याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जाएं. सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के आवंटन मामले में दखल से इनकार कर दिया है. जबकि थोड़ी देर पहले ही राज्‍य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था. इस ऐलान के बाद सभी की निगाहें आरक्षण लिस्ट को लेकर आज होने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लगी थीं.

वहीं, सुप्रीम कोर्ट के मामले में दखल देने से इनकार के बाद 75 जिलों में पंचायत चुनाव कराने का रास्‍ता साफ हो गया है. लेकिन हाईकोर्ट के पास जाने का रास्ता उनके पास रहेगा. उम्मीद यह थी कि राज्‍य निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज होने वाली सुनवाई के बाद ही चुनाव कार्यक्रम को लेकर कोई निर्णय करेगा. जबकि इस सुनवाई के थोड़ी देर पहले ही लखनऊ में राज्‍य निर्वाचन आयुक्‍त मनोज कुमार ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया.

पहले यह नीति बनाई गई थी कि वर्ष 1995 से जिन पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया या दलितों अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं दिया गया वहां पर चक्रम के आधार पर पंचायतों में आरक्षण लागू किया जाएगा. इन पंचायतों में आरक्षण लागू करने के फैसले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी.

जिसके बाद बीती 15 मार्च को हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश के खिलाफ सीतापुर के दिलीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. दाखिल याचिका में दिलीप कुमार ने प्रदेश सरकार के साथ ही पंचायती राज विभाग के और राज्य निर्वाचन आयोग को भी पक्षकार बनाया था.

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