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एसओ को दण्डित करने के लिए विशेष अदालत ने मामले को भेजा हाईकोर्ट

पॉक्सो के विशेष जज महेश चन्द्र वर्मा ने अपहरण के एक मामले में अभियान के गवाहों पर समन का तामीला नहीं कराने और बिना कारण बताए उसे वापस भेजने पर कड़ा रुख अख्तियार किया है.

विशेष अदालत ने मामले को भेजा हाईकोर्ट
विशेष अदालत ने मामले को भेजा हाईकोर्ट
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Published : Sep 18, 2021, 10:50 PM IST

लखनऊः एसओ को दंडित करने के लिए विशेष अदालत ने मामले को हाईकोर्ट भेजा है. पॉक्सो के विशेष जज महेश चन्द्र वर्मा ने गवाहों पर समन का तामीला नहीं कराने और बिना कारण बताए उसे वापस भेजने पर कड़ा रुख अपनाया है.

उन्होंने इस मामले में थानाध्यक्ष काकोरी को अदालत की अवमानना करने के मामले में दंडित करने हेतु मामले को हाईकोर्ट संदर्भित करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही अभियोजन के गवाह एसआई अरुण कुमार चतुर्वेदी, एसआई राकेश कुमार यादव व निरीक्षक राजकुमार सरोज के खिलाफ दोबारा समन जारी करने का आदेश दिया है.

उन्होंने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया है कि वो इन गवाहों पर समन का तामीला सुनिश्चित कराएं. उन्हें थानाध्यक्ष काकोरी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का भी निर्देश दिया है. उन्होंने कहा है कि कार्रवाई करके अदालत को भी बताएं. मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी.

इसे भी पढ़ें- फेल छात्र-छात्राओं को पास की फर्जी मार्कशीट देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश

साल 2013 में अपहरण के इस मामले की एफआईआर थाना काकोरी में दर्ज हुई थी. इस मामले में मुल्जिम सर्वेश व सनद न्यायिक हिरासत में निरुद्ध हैं. इस मामले में गवाही की प्रक्रिया चल रही है. लेकिन अभियोजन के इन गवाहों की गवाही नहीं होने से मामले की सुनवाई लंबित है. 26 अगस्त, 2021 को अदालत ने इन्हें समन जारी किया था. लेकिन समन का तामीला नहीं कराया गया, बल्कि पैरोकार से ही आख्या लगवाकर समन वापस अदालत को भेज दिया गया.

इसे भी पढ़ें- 4 हत्याओं का मामला: महिला और तीन बच्चों का इसलिए हुआ था मर्डर, मुंबई से पकड़े गए हत्यारोपी

लखनऊः एसओ को दंडित करने के लिए विशेष अदालत ने मामले को हाईकोर्ट भेजा है. पॉक्सो के विशेष जज महेश चन्द्र वर्मा ने गवाहों पर समन का तामीला नहीं कराने और बिना कारण बताए उसे वापस भेजने पर कड़ा रुख अपनाया है.

उन्होंने इस मामले में थानाध्यक्ष काकोरी को अदालत की अवमानना करने के मामले में दंडित करने हेतु मामले को हाईकोर्ट संदर्भित करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही अभियोजन के गवाह एसआई अरुण कुमार चतुर्वेदी, एसआई राकेश कुमार यादव व निरीक्षक राजकुमार सरोज के खिलाफ दोबारा समन जारी करने का आदेश दिया है.

उन्होंने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया है कि वो इन गवाहों पर समन का तामीला सुनिश्चित कराएं. उन्हें थानाध्यक्ष काकोरी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का भी निर्देश दिया है. उन्होंने कहा है कि कार्रवाई करके अदालत को भी बताएं. मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी.

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साल 2013 में अपहरण के इस मामले की एफआईआर थाना काकोरी में दर्ज हुई थी. इस मामले में मुल्जिम सर्वेश व सनद न्यायिक हिरासत में निरुद्ध हैं. इस मामले में गवाही की प्रक्रिया चल रही है. लेकिन अभियोजन के इन गवाहों की गवाही नहीं होने से मामले की सुनवाई लंबित है. 26 अगस्त, 2021 को अदालत ने इन्हें समन जारी किया था. लेकिन समन का तामीला नहीं कराया गया, बल्कि पैरोकार से ही आख्या लगवाकर समन वापस अदालत को भेज दिया गया.

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