लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक स्थानांतरण याचिका दाखिल करते हुए, फैजाबाद कोर्ट के एक जज पर पूर्व विधायक इन्द्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी (Former MLA Indra Pratap Tiwari alias Khabbu Tiwari) से नजदीकी सम्बंध होने और उक्त सम्बंध के नाते सपा विधायक अभय सिंह (SP MLA Abhay Singh) के खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले में निष्पक्ष सुनवाई न करने का आरोप लगाया गया है. न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सम्बंधित मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी है. साथ ही जनपद न्यायाधीश, फैजाबाद से याचिका पर रिपोर्ट भी तलब की है.
यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह (Justice Dinesh Kumar Singh) की एकल पीठ ने शंभूनाथ सिंह उर्फ दीपू (Shambhunath Singh alias Deepu) की स्थानांतरण याचिका पर पारित किया. याची की ओर से दलील दी गई कि सम्बंधित कोर्ट में याची के विरुद्ध महाराजगंज थाने में दर्ज एक आपराधिक मुकदमे की सुनवाई चल रही है. जिसमें सपा विधायक अभय सिंह भी अभियुक्त हैं. उक्त मामले में बचाव पक्ष के गवाहों को सुने जाने की मांग का एक प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया गया था जिसे उक्त पीठासीन अधिकारी ने खारिज कर दिया. तब हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई और हाईकोर्ट ने मामले के ट्रायल को 17 नवम्बर को स्थगित कर दिया था
कहा गया कि उक्त अंतरिम आदेश (interim order) के बावजूद पीठासीन अधिकारी ने मामले में अन्तिम बहस के लिए तिथि नियत कर दी. आरोप लगाया गया कि अभय सिंह के विपक्षी पूर्व विधायक इन्द्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी के एक करीबी मित्र शीतला पाठक हैं. उक्त शीतला पाठक के भाई के साथ उक्त पीठासीन अधिकारी की बहन की शादी हुई है. यह भी कहा गया कि इसी वजह से पीठासीन अधिकारी इस मामले में जल्दबाजी में हैं. लिहाजा उनके समक्ष निष्पक्ष सुनवाई सम्भव नहीं है. सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने जिला जज से अगली सुनवाई तक रिपोर्ट तलब कर लिया है. अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी.