लखनऊ: ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड आर्डर पीयूष मोर्डिया ने राजधानी लखनऊ में धारा 144 लगाने का आदेश जारी किया है. ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड आर्डर के अनुसार, किसान आंदोलन और विश्कर्मा पूजा, गणेश चतुर्थी और चेहल्लुम के त्योहारों के अलावा प्रवेश परीक्षाओं को देखते हुए लखनऊ में 5 अक्टूबर तक धारा 144 लागू रहेगी. वहीं 10 सितंबर को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ आ रही हैं. जिसको लेकर धारा 144 लगाने के आदेश को सियासत के नजरिये से भी देखा जा रहा है.
लखनऊ जोन में धारा 144 का पालन पुलिस कड़ाई से कराएगी. धारा 144 लगने के बाद से सार्वजनिक जगहों पर एक साथ 5 लोगों से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं. इसके साथ ही धार्मिक स्थलों पर 5 से अधिक लोग नहीं इकट्ठे होंगे. धारा-144 लागू होने के बाद शादी-समारोह में 50 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं होंगे. इसके साथ ही शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों से मास्क लगाना व शारीरिक दूरी रखने के अपील की गई है. ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड आर्डर पीयूष मोर्डिया ने कहा धारा 144 का उल्लंघन करने को लेकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी.
लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट जेसीपी एलओ पीयूष मोर्डिया ने इसी के साथ लखनऊ में साइबर कैफे चला रहे लोगों को हिदायत दी है कि वह अपने कैफे में पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस व पासपोर्ट बनवाने आ रहे लोगों पर निगाह रखने के लिए क्लोज सर्किट कैमरा लगवाएं और आवेदकों का 6 महीने का रिकॉर्ड रखें. क्योंकि पुलिस उनसे कभी भी यह रिकॉर्ड मांग सकती है. इस दौरान लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर रोक रहेगी. अगर ऐसा करता कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा बिना मास्क सड़कों पर घूमने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही उन्होंने लखनऊ वासियों को हिदायत दी है की सफाई कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों के साथ किसी भी तरह की अभद्रता नहीं की जाएगी, अगर ऐसी शिकायत आती है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सकता है.