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श्रमिकों को पंजीयन और नवीनीकरण शुल्क में छूट, जानिए कब तक मिलेगा लाभ - exemption in registration of workers

उत्तर प्रदेश में श्रमिकों का पंजीयन एवं नवीनीकरण शुल्क 31 मार्च तक माफ कर दिया गया है. जिससे अधिक से अधिक श्रमिक अपना पंजीयन एवं नवीनीकरण करा सकेंगे और लोक कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सकेंगे.

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यूपी में श्रमिकों को राहत
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Published : Jan 11, 2021, 9:33 PM IST

लखनऊः श्रमिकों का पंजीयन एवं नवीनीकरण शुल्क 31 मार्च तक माफ कर दिया गया है. जिससे अधिक से अधिक श्रमिक अपना पंजीयन एवं नवीनीकरण करा सकेंगे और लोक कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सकेंगे. श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह जानकारी दी.

31 मार्च तक पंजीयन शुल्क माफ
मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या ने बताया अब राज्य के निर्माण श्रमिकों को 31 मार्च 2021 तक अपना पंजीयन एवं नवीनीकरण कराने पर कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा. उन्होंने बताया कि श्रमिक पंजीयन एवं नवीनीकरण शुल्क को पहले 30 नवंबर 2020 तक के लिए माफ किया गया था. लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए और श्रमिकों को लाभान्वित करने के लिए इस शुल्क माफी की अवधि को बढ़ा दिया गया है.

एक साल तक मिलेगा लाभ
मंत्री ने बताया इस अवधि में कराए गए पंजीयन एवं नवीनीकरण का लाभ आने वाले एक साल तक मिलता रहेगा. साथ ही इस अवधि में नवीनीकरण के दौरान अंशदान हेतु लिए जाने वाले विलंब शुल्क में भी पूरी छूट मिलेगी. चाहे वह विलंब कितने साल का ही क्यों न हो. उन्होंने कहा कि प्रदेश की पिछली सरकार में श्रमिकों से 100 रुपए पंजीयन एवं नवीनीकरण शुल्क लिया जाता था. जिसे वर्तमान सरकार ने घटाकर 20 रुपये कर दिया था. अब इसे निशुल्क कर दिया गया है.

योजनाओं का पहुंचाया जा रहा लाभ
श्रम मंत्री ने बताया कि श्रम विभाग में कुल 70 लाख 3 हजार निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं. अब तक 36 लाख 85 हजार श्रमिकों का नवीनीकरण किया जा चुका है. वर्तमान वित्तीय वर्ष में अभी तक 18 लाख 80 हजार 386 श्रमिकों का पंजीकरण और 7 लाख 84 हजार 923 श्रमिकों का नवीनीकरण किया गया. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार वंचितों, उपेक्षितों, गरीबों और मजदूरों तक उनके हितार्थ योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है.

नहीं जाना पड़ेगा श्रम कार्यालय
श्रम मंत्री ने सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए अधिक से अधिक श्रमिकों को अपना पंजीयन एवं नवीनीकरण कराने का आह्वान किया. उन्होंने बताया कि श्रमिकों को अब अपना पंजीयन एवं नवीनीकरण के लिए श्रम कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा. वे अब किसी भी वक्त अपने पास के जन सुविधा केंद्र पर जाकर पंजीयन एवं नवीनीकरण करा सकते हैं.

सुविधा के लिए ऐप लॉन्च
मंत्री ने बताया कि श्रम विभाग ने श्रमिकों की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है. अब श्रमिक अपने मोबाइल से इस ऐप को डाउनलोड कर खुद अपना पंजीयन और नवीनीकरण भी कर सकते हैं. उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है, कि श्रमिकों को पारदर्शी तरीके से तथा समयबद्ध रूप से विभाग की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करें. जिससे उनके पारिवारिक जीवन में खुशहाली आ सके.

लखनऊः श्रमिकों का पंजीयन एवं नवीनीकरण शुल्क 31 मार्च तक माफ कर दिया गया है. जिससे अधिक से अधिक श्रमिक अपना पंजीयन एवं नवीनीकरण करा सकेंगे और लोक कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सकेंगे. श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह जानकारी दी.

31 मार्च तक पंजीयन शुल्क माफ
मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या ने बताया अब राज्य के निर्माण श्रमिकों को 31 मार्च 2021 तक अपना पंजीयन एवं नवीनीकरण कराने पर कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा. उन्होंने बताया कि श्रमिक पंजीयन एवं नवीनीकरण शुल्क को पहले 30 नवंबर 2020 तक के लिए माफ किया गया था. लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए और श्रमिकों को लाभान्वित करने के लिए इस शुल्क माफी की अवधि को बढ़ा दिया गया है.

एक साल तक मिलेगा लाभ
मंत्री ने बताया इस अवधि में कराए गए पंजीयन एवं नवीनीकरण का लाभ आने वाले एक साल तक मिलता रहेगा. साथ ही इस अवधि में नवीनीकरण के दौरान अंशदान हेतु लिए जाने वाले विलंब शुल्क में भी पूरी छूट मिलेगी. चाहे वह विलंब कितने साल का ही क्यों न हो. उन्होंने कहा कि प्रदेश की पिछली सरकार में श्रमिकों से 100 रुपए पंजीयन एवं नवीनीकरण शुल्क लिया जाता था. जिसे वर्तमान सरकार ने घटाकर 20 रुपये कर दिया था. अब इसे निशुल्क कर दिया गया है.

योजनाओं का पहुंचाया जा रहा लाभ
श्रम मंत्री ने बताया कि श्रम विभाग में कुल 70 लाख 3 हजार निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं. अब तक 36 लाख 85 हजार श्रमिकों का नवीनीकरण किया जा चुका है. वर्तमान वित्तीय वर्ष में अभी तक 18 लाख 80 हजार 386 श्रमिकों का पंजीकरण और 7 लाख 84 हजार 923 श्रमिकों का नवीनीकरण किया गया. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार वंचितों, उपेक्षितों, गरीबों और मजदूरों तक उनके हितार्थ योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है.

नहीं जाना पड़ेगा श्रम कार्यालय
श्रम मंत्री ने सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए अधिक से अधिक श्रमिकों को अपना पंजीयन एवं नवीनीकरण कराने का आह्वान किया. उन्होंने बताया कि श्रमिकों को अब अपना पंजीयन एवं नवीनीकरण के लिए श्रम कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा. वे अब किसी भी वक्त अपने पास के जन सुविधा केंद्र पर जाकर पंजीयन एवं नवीनीकरण करा सकते हैं.

सुविधा के लिए ऐप लॉन्च
मंत्री ने बताया कि श्रम विभाग ने श्रमिकों की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है. अब श्रमिक अपने मोबाइल से इस ऐप को डाउनलोड कर खुद अपना पंजीयन और नवीनीकरण भी कर सकते हैं. उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है, कि श्रमिकों को पारदर्शी तरीके से तथा समयबद्ध रूप से विभाग की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करें. जिससे उनके पारिवारिक जीवन में खुशहाली आ सके.

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