लखनऊ: पहली बार मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा में बटाईदार को भी शामिल किया जाएगा. सीएम योगी ने कहा है कि मुख्यमंत्री कृषक बीमा योजना का लाभ बटाईदार को भी मिलना चाहिए. इसका दायरा भी पहले की योजना से बड़ा होगा. मसलन आंधी-तूफान और भूस्खलन में मरने या दिव्यांग होने वाले किसान के बालिग (18 से 70 वर्ष) आश्रित को भी इसका लाभ मिलेगा.
मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को राजस्व विभाग की इस योजना का प्रस्तुतीकरण देखा और जरूरी निर्देश दिये. मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका लाभ हर किसान परिवार को मिलना चाहिए. अगर कोई किसी और योजना से लाभान्वित हो रहा है तो उस योजना से मिलने वाली राशि की कटौती कर ली जाये. तय समय में पीड़ित परिवार को योजना का लाभ मिल सके. इसके लिए प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के भी निर्देश दिए. राजस्व विभाग आवेदन के लिए तीन माह में जो ऑनलाइन पोर्टल तैयार करेगा. उसके साथ ही किसानों के हित में मैनुअल आवेदन भी स्वीकार किये जाएं.
45 दिन में पेश करना होगा दावा
हादसे के 45 दिनों के भीतर संबंधित परिवार को दावा पेश करना होगा. दावे के एक माह के भीतर ऑनलाइन भुगतान संबंधित किसान के खाते में करना होगा. विशेष स्थितियों में संबंधित जिले के डीएम एक माह का अतिरिक्त समय दे सकते हैं. योजना के तहत बीमे की अधिकतम रकम पांच लाख रुपये होगी. बैठक में मुख्य सचिव आर के तिवारी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल और संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव मौजूद रहे.