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लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण कार्य को किया गया सील - up news

लखनऊ विकास प्राधिकरण इस समय अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने में लगा है. प्राधिकरण ने भवन सील करने की कार्रवाई की है. मोहम्मद हनीफ उर्फ पप्पू जिनका निर्माण कार्य रश्मि खंड दितीय शारदा नगर में पिछले 3 वर्षों से चल रहा है. कई बार इनको लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा नोटिस जारी की गई.

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विकास प्राधिकरण ने सील की बिल्डिंग.
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Published : Sep 22, 2020, 7:15 PM IST

लखनऊ: विकास प्राधिकरण इस समय अवैध निर्माण और बिना नक्शा पास कराए हुए निर्माण कार्य के ऊपर लगातार कार्रवाई करता हुआ दिखाई दे रहा है. मोहम्मद हनीफ उर्फ पप्पू जिनका निर्माण कार्य रश्मि खंड द्वितीय शारदा नगर में पिछले 3 वर्षों से चल रहा है. कई बार इनको लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा नोटिस जारी की गई.

नोटिस में साफ था कि आपके द्वारा जो निर्माण कार्य चतुर्थ तल पर कराया जा रहा है, उसका कोई भी नक्शा मानकों के आधार पर पास नहीं पाया गया है. कई बार नोटिस देने के बावजूद इनकी तरफ से कोई भी कागज नहीं पेश किया गया.

कुछ समय पहले भवन के मालिक के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें यह मांग की गई थी कि हमें कुछ समय दिया जाए और हम जल्द से जल्द मानचित्र मानकों के आधार पर स्वीकृत कराकर आपको पेश करेंगे, जो भी प्राधिकरण के मानकों के द्वारा समन शुल्क बनता है वह भी मैं प्राधिकरण में जमा करा दूंगा, लेकिन 5 अगस्त 2020 की नियत तिथि तक कोई भी मानचित्र व समन शुल्क नहीं जमा कराया गया, जिसके चलते इस भवन को सील कर दिया गया है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी.

लखनऊ विकास प्राधिकरण निर्माण विकास कार्य एवं उससे संबद्ध समस्त सुविधाओं को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 तथा संशोधित अधिनियम 1997 की धारा 27 एक के अंतर्गत अधिशासी जोन 2 को परिषद सील करने के लिए अधिकृत किया गया. अधिशासी अभियंता जोन 2 से संबंधित निर्माण एवं उससे संबंधित सुविधाओं को सील करते हुए परिसर की निगरानी हेतु थानाध्यक्ष आशियाना को पत्र प्रेषित किया गया. अवैध निर्माण को अन्य आवश्यक सामग्री के साथ सील करते हुए टिप्पणी रेड पेंट से अंकित करवाई गई.

लखनऊ: विकास प्राधिकरण इस समय अवैध निर्माण और बिना नक्शा पास कराए हुए निर्माण कार्य के ऊपर लगातार कार्रवाई करता हुआ दिखाई दे रहा है. मोहम्मद हनीफ उर्फ पप्पू जिनका निर्माण कार्य रश्मि खंड द्वितीय शारदा नगर में पिछले 3 वर्षों से चल रहा है. कई बार इनको लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा नोटिस जारी की गई.

नोटिस में साफ था कि आपके द्वारा जो निर्माण कार्य चतुर्थ तल पर कराया जा रहा है, उसका कोई भी नक्शा मानकों के आधार पर पास नहीं पाया गया है. कई बार नोटिस देने के बावजूद इनकी तरफ से कोई भी कागज नहीं पेश किया गया.

कुछ समय पहले भवन के मालिक के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें यह मांग की गई थी कि हमें कुछ समय दिया जाए और हम जल्द से जल्द मानचित्र मानकों के आधार पर स्वीकृत कराकर आपको पेश करेंगे, जो भी प्राधिकरण के मानकों के द्वारा समन शुल्क बनता है वह भी मैं प्राधिकरण में जमा करा दूंगा, लेकिन 5 अगस्त 2020 की नियत तिथि तक कोई भी मानचित्र व समन शुल्क नहीं जमा कराया गया, जिसके चलते इस भवन को सील कर दिया गया है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी.

लखनऊ विकास प्राधिकरण निर्माण विकास कार्य एवं उससे संबद्ध समस्त सुविधाओं को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 तथा संशोधित अधिनियम 1997 की धारा 27 एक के अंतर्गत अधिशासी जोन 2 को परिषद सील करने के लिए अधिकृत किया गया. अधिशासी अभियंता जोन 2 से संबंधित निर्माण एवं उससे संबंधित सुविधाओं को सील करते हुए परिसर की निगरानी हेतु थानाध्यक्ष आशियाना को पत्र प्रेषित किया गया. अवैध निर्माण को अन्य आवश्यक सामग्री के साथ सील करते हुए टिप्पणी रेड पेंट से अंकित करवाई गई.

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