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हॉस्टल के ध्वस्तीकरण का मामला, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब - prayagraj development authority

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्र की पत्नी अर्चना मिश्रा का नैनी यूनाइटेड कॉलेज के सामने स्थित छात्रों के हॉस्टल के ध्वस्तीकरण मामले में प्रयागराज विकास प्राधिकरण व राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Dec 8, 2020, 5:00 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्र की पत्नी अर्चना मिश्रा का नैनी यूनाइटेड कॉलेज के सामने स्थित छात्रों के हॉस्टल के ध्वस्तीकरण मामले में प्रयागराज विकास प्राधिकरण व राज्य सरकार से जवाब मांगा है. याचिका की अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी. यह आदेश न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायाधीश जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने अर्चना मिश्रा की याचिका पर दिया है.

याची अधिवक्ता लोकेश कुमार द्विवेदी का कहना है कि अवैध बताकर ध्वस्तीकरण से पूर्व पीडीए (प्रयागराज विकास प्राधिकरण) ने इस संबंध में कोई नोटिस जारी नहीं किया है और न ही ध्वस्त करने का आदेश पारित किया है. उन्होंने याचिका में प्रशासन पर दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया है. याची का कहना है कि एरिया में कई अवैध निर्माण हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है. केवल याची के विरुद्ध राजनीतिक दुश्मनी के चलते कार्रवाई की जा रही है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्र की पत्नी अर्चना मिश्रा का नैनी यूनाइटेड कॉलेज के सामने स्थित छात्रों के हॉस्टल के ध्वस्तीकरण मामले में प्रयागराज विकास प्राधिकरण व राज्य सरकार से जवाब मांगा है. याचिका की अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी. यह आदेश न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायाधीश जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने अर्चना मिश्रा की याचिका पर दिया है.

याची अधिवक्ता लोकेश कुमार द्विवेदी का कहना है कि अवैध बताकर ध्वस्तीकरण से पूर्व पीडीए (प्रयागराज विकास प्राधिकरण) ने इस संबंध में कोई नोटिस जारी नहीं किया है और न ही ध्वस्त करने का आदेश पारित किया है. उन्होंने याचिका में प्रशासन पर दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया है. याची का कहना है कि एरिया में कई अवैध निर्माण हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है. केवल याची के विरुद्ध राजनीतिक दुश्मनी के चलते कार्रवाई की जा रही है.

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