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गायत्री प्रजापति को जेल से अदालत में किया गया पेश, अमिताभ ठाकुर को झूठे मुकदमे में फंसाने का मामला - पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर झूठे केस में फंसाया गया

गायत्री प्रजापति को अदालत में किया गया पेश. पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को झूठे मुकदमे में फंसाने का मामला. पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की पत्नी बतौर गवाह कोर्ट में हुईं हाजिर.

गायत्री प्रजापति को जेल से अदालत में किया गया पेश
गायत्री प्रजापति को जेल से अदालत में किया गया पेश
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Published : Nov 18, 2021, 10:29 PM IST

लखनऊ : एमपी-एमएलए के विशेष जज पवन कुमार राय ने अमिताभ ठाकुर व उनकी पत्नी नूतन ठाकुर को दुराचार के एक झूठे मामले में फंसाने के मुकदमे में गवाही के लिए 16 दिसंबर की तिथि नियत की है. गुरुवार को इस मामले के आरोपी पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को जेल से विशेष अदालत में पेश किया गया.

इस दौरान कोर्ट में अमिताभ ठाकुर की पत्नी बतौर गवाह उपस्थित हुईं. हालांकि उनकी ओर से गवाही के लिए समय की मांग की गई. इस दौरान जमानत पर रिहा भुजबल व पुष्पा देवी भी अदालत में उपस्थित रहे, जबकि अभियुक्ता अशोक पांडेय की ओर से हाजिरी माफी की अर्जी दी गई थी. वहीं नूतन ठाकुर ने एक अर्जी प्रस्तुत कर कहा कि उनके पति जेल में हैं. इस मामले के कई अभिलेखीय साक्ष्य उनके लैपटॉप में हैं, जो उनके जेल से मुक्त होने पर ही उन्हें प्राप्त हो सकते हैं. लिहाजा ऐसी स्थिति में उन्हें समय प्रदान किया जाए. उनके अनुरोध को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.

उल्लेखनीय है कि इस मामले में गायत्री प्रसाद प्रजापति समेत सभी अभियुक्तों पर आईपीसी की धारा 420, 465, 468, 469, 471, 203, 211 व धारा 120 बी में आरोप तय हुआ है. 20 जून, 2015 को इस मामले की एफआईआर डॉ. नूतन ठाकुर ने थाना गोमती नगर में दर्ज कराई थी.

इसे पढ़ें- देव दीपावली इफेक्ट : काशी के पर्यटन कारोबार को संजीवनी, इस महीने 1000 करोड़ का कारोबार होने की उम्मीद

लखनऊ : एमपी-एमएलए के विशेष जज पवन कुमार राय ने अमिताभ ठाकुर व उनकी पत्नी नूतन ठाकुर को दुराचार के एक झूठे मामले में फंसाने के मुकदमे में गवाही के लिए 16 दिसंबर की तिथि नियत की है. गुरुवार को इस मामले के आरोपी पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को जेल से विशेष अदालत में पेश किया गया.

इस दौरान कोर्ट में अमिताभ ठाकुर की पत्नी बतौर गवाह उपस्थित हुईं. हालांकि उनकी ओर से गवाही के लिए समय की मांग की गई. इस दौरान जमानत पर रिहा भुजबल व पुष्पा देवी भी अदालत में उपस्थित रहे, जबकि अभियुक्ता अशोक पांडेय की ओर से हाजिरी माफी की अर्जी दी गई थी. वहीं नूतन ठाकुर ने एक अर्जी प्रस्तुत कर कहा कि उनके पति जेल में हैं. इस मामले के कई अभिलेखीय साक्ष्य उनके लैपटॉप में हैं, जो उनके जेल से मुक्त होने पर ही उन्हें प्राप्त हो सकते हैं. लिहाजा ऐसी स्थिति में उन्हें समय प्रदान किया जाए. उनके अनुरोध को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.

उल्लेखनीय है कि इस मामले में गायत्री प्रसाद प्रजापति समेत सभी अभियुक्तों पर आईपीसी की धारा 420, 465, 468, 469, 471, 203, 211 व धारा 120 बी में आरोप तय हुआ है. 20 जून, 2015 को इस मामले की एफआईआर डॉ. नूतन ठाकुर ने थाना गोमती नगर में दर्ज कराई थी.

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