लखनऊः पांच साल की पुत्री के साथ अश्लील हरकत एवं दुराचार करने के दोषी पिता को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने बीस वर्ष के कठोर कारावास एवं बीस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को प्रदान की जाए.
अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता सुखेंद्र प्रताप सिंह ने अदालत को बताया कि इस मामले की रिपोर्ट पीड़िता की ओर से उसकी मां द्वारा 7 सितंबर 2019 को थाना गोमती नगर में दर्ज कराई गई थी. रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि वादिनी पिछले एक वर्ष से अपने पति के अत्याचारों एवं मारपीट से तंग आकर अलग रह रही है तथा दूसरे के घरों में चौका बर्तन करके गुजर बसर कर रही है. कहा गया कि वादिनी की तीन बेटियां है.
आरोप लगाया गया कि उसका पति शराब पीकर बेटियों के साथ अश्लील हरकत करता है. गोमती नगर थाने में वादिनी द्वारा दी गई रिपोर्ट में आगे कहा गया कि 5 सितंबर 2019 को उसका पति सबसे छोटी बच्ची जिसकी उम्र महज पांच साल है, उसे उठाकर अपने घर ले गया था. अदालत को बताया कि अगले दिन बच्ची को घर लेकर आया और अश्लीलता की. साथ ही धमकी दी कि सभी के साथ यही व्यवहार करूंगा. अदालत ने अपने निर्णय में कहा है कि चूंकि घटना स्थल घर के बाहर जीने की गैलरी के पास बताया है तथा पीड़िता की मां ने घर में अपनी आंखों के सामने घटना होना बताया है. ऐसी स्थिति में घटना को लेकर किसी प्रकार का संदेह करना उचित नहीं है. निर्णय में यह भी कहा है कि जहां तक एक पिता द्वारा अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करने का संबंध है, यह एक दूषित आपराधिक मानसिकता का प्रतीक है.
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