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ED ने गायत्री प्रजापति की मांगी कस्टडी रिमांड - ईडी

ईडी के विशेष जज और जिला जज दिनेश कुमार शर्मा, तृतीय ने मनी लॉड्रिंग के एक मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. वहीं ईडी की कस्टडी रिमांड वाली अर्जी पर सुनवाई के लिए 10 फरवरी की तारीख दी है.

लखनऊ कोर्ट.
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Published : Feb 8, 2021, 8:33 PM IST

लखनऊः ईडी के विशेष जज और जिला जज दिनेश कुमार शर्मा, तृतीय ने मनी लॉंड्रिंग के एक मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. वहीं ईडी की कस्टडी रिमांड वाली अर्जी पर सुनवाई के लिए 10 फरवरी की तारीख नियत की है. ईडी ने गायत्री की 10 दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड मांगा है. 22 जनवरी को ईडी की विशेष अदालत ने इस मामले में जरिए प्रोडक्शन वारंट गायत्री प्रजापति को जेल से तलब किया था.

इस आदेश के अनुपालन में सोमवार को गायत्री को जेल से विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया था. ईडी के विशेष वकील कुलदीप श्रीवास्तव के मुताबिक 26 अक्टूबर 2020 को विजिलेंस ने गायत्री के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था. इसी आधार पर ईडी ने 14 जनवरी 2021 से जांच शुरु की.

ईडी के अनुसार उसकी प्रारम्भिक जांच में पता चला है कि बतौर खनन मंत्री गायत्री ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है. फिलहाल दो करोड़ 98 लाख 28 हजार 511 रुपये से अधिक संपत्ति का पता चला है, लेकिन गायत्री प्रजापति जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. जबकि गायत्री के बहुत सारे फर्म हैं. ईडी का कहना है कि इन फर्मों में कई करोड़ रुपये निवेश किए गए हैं.

गायत्री का बेटा अनिल प्रजापति इन कम्पनियों का निदेशक है. इनकी कई प्रापर्टी अमेठी, लोनावला और गोवा में भी होने की जानकारी मिली है. ईडी की ओर से कहा गया कि इस मामले में गायत्री से पूछताछ आवश्यक है. लिहाजा गायत्री का 10 दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर किया जाए.

लखनऊः ईडी के विशेष जज और जिला जज दिनेश कुमार शर्मा, तृतीय ने मनी लॉंड्रिंग के एक मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. वहीं ईडी की कस्टडी रिमांड वाली अर्जी पर सुनवाई के लिए 10 फरवरी की तारीख नियत की है. ईडी ने गायत्री की 10 दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड मांगा है. 22 जनवरी को ईडी की विशेष अदालत ने इस मामले में जरिए प्रोडक्शन वारंट गायत्री प्रजापति को जेल से तलब किया था.

इस आदेश के अनुपालन में सोमवार को गायत्री को जेल से विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया था. ईडी के विशेष वकील कुलदीप श्रीवास्तव के मुताबिक 26 अक्टूबर 2020 को विजिलेंस ने गायत्री के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था. इसी आधार पर ईडी ने 14 जनवरी 2021 से जांच शुरु की.

ईडी के अनुसार उसकी प्रारम्भिक जांच में पता चला है कि बतौर खनन मंत्री गायत्री ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है. फिलहाल दो करोड़ 98 लाख 28 हजार 511 रुपये से अधिक संपत्ति का पता चला है, लेकिन गायत्री प्रजापति जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. जबकि गायत्री के बहुत सारे फर्म हैं. ईडी का कहना है कि इन फर्मों में कई करोड़ रुपये निवेश किए गए हैं.

गायत्री का बेटा अनिल प्रजापति इन कम्पनियों का निदेशक है. इनकी कई प्रापर्टी अमेठी, लोनावला और गोवा में भी होने की जानकारी मिली है. ईडी की ओर से कहा गया कि इस मामले में गायत्री से पूछताछ आवश्यक है. लिहाजा गायत्री का 10 दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर किया जाए.

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