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UP Election 2022: नेताजी नहीं बांट सकेंगे शराब या नोट, जानिए कैसे उनके हर लेन-देन पर रहेगी DM की नजर

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Published : Jan 19, 2022, 9:27 PM IST

विधानसभा चुनाव 2022 के मैदान में उतर रहे प्रत्याशियों को अपना खर्च दिखाने के लिए अलग से खाता खुलवाना होगा. बैठक में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के दिशा निर्देशों के अनुपालन में अहम फैसले लिये गये. इस बैठक में क्रियाशील सभी बैंक के प्रतिनिधि मौजूद रहे.

etv bharat
चुनाव को लेकर बैठक

लखनऊ: विधानसभा चुनाव 2022 के मैदान में उतर रहे प्रत्याशियों को अपना खर्च दिखाने के लिए अलग से खाता खुलवाना होगा. इस खाते पर जिम्मेदारों की नजर रहेगी. चुनाव में धनबल के प्रयोग को रोकने के लिए बुधवार को जिला प्रशासन की एक बैठक बुलाई गई. बैठक में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के दिशा निर्देशों के अनुपालन में अहम फैसले लिये गये. जिला कलेक्ट्रेट के डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम सभागार (Dr. APJ Abdul Kalam Auditorium) में इस बैठक की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी नगर पूर्वी केपी सिंह ने की. उनके साथ क्रियाशील सभी बैंक के प्रतिनिधि मौजूद रहे.

- प्रत्याशी को बैंक में चुनाव के लिए अलग से बैंक खाता प्राथमिकता पर खुलवाना होगा. यह बैंक खाता प्रत्याशी के स्वयं के नाम अथवा प्रत्याशी द्वारा घोषित निर्वाचन एजेंट के साथ संयुक्त रूप से खोला जा सकता है.

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चुनाव को लेकर बैठक
- सभी बैंक प्रतिनिधियों को निर्देश दिये गये कि प्रत्याशी के खाते से 10,000 रुपये से अधिक नकदी की निकासी एवं जमा की सूचना तत्काल जिलानिर्वाचन अधिकारी को दी जाये. इसके साथ, ही नामांकन के समय प्रत्याशी की ओर से दिये गये परिवार के अन्य सदस्यों के विवरण के आधार पर उनके बैंक खाते से निर्वाचन अवधि में किये गये जमा / निकासी पर भी निगरानी रखी जाये.

इसे भी पढ़ेंः भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट को हैक करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार

- निर्वाचन अवधि में बैंकों के ATM में नकदी जमा किये जाने एवं बैंक की विभिन्न शाखाओं के मध्य नकदी परिवहन करते समय कैश वैन में नकदी के पूर्ण विवरण सम्बन्धी अभिलेख एवं बैंक का पत्र अवश्य रखा जायेगा, जिससे व्यय अनुवीक्षण टीम में लगायी गयी. टीम और FST/VST/SST द्वारा चेकिंग करते समय कोई असुविधा उत्पन्न न हो और कैश वैन के माध्यम से तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नकदी के लेन-देन को भी रोका जा सके.

- कैश वाहन में चल रहे कर्मियों को फोटो युक्त परिचय पत्र भी रखना अनिवार्य होगा.

- बैंकों की ओर से किसी भी खाते से संदेहास्पद लेन-देन की सूचना जिलानिर्वाचन अधिकारी को ई-मेल के माध्यम से प्रत्येक दिवस उपलब्ध करायी जायेगी. इसके अतिरिक्त बैंक को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आयकर विभाग से नामित नोडल अधिकारियों से समन्वय करते हुये 10 लाख से अधिक धनराशि की निकासी/ जमा व संदेहास्पद लेन-देन से सम्बन्धित आयकर विभाग के अधिकारियों को भी दी जाये.

- बैंकों की ओर से दिये गये सुझाव के आधार पर व्यय अनुवीक्षण कार्य में तैनात टीमों की जानकारी बैंकों को दिये जाने और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को परिचय पत्र निर्गत किये जाने पर सहमति बनी है.

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लखनऊ: विधानसभा चुनाव 2022 के मैदान में उतर रहे प्रत्याशियों को अपना खर्च दिखाने के लिए अलग से खाता खुलवाना होगा. इस खाते पर जिम्मेदारों की नजर रहेगी. चुनाव में धनबल के प्रयोग को रोकने के लिए बुधवार को जिला प्रशासन की एक बैठक बुलाई गई. बैठक में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के दिशा निर्देशों के अनुपालन में अहम फैसले लिये गये. जिला कलेक्ट्रेट के डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम सभागार (Dr. APJ Abdul Kalam Auditorium) में इस बैठक की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी नगर पूर्वी केपी सिंह ने की. उनके साथ क्रियाशील सभी बैंक के प्रतिनिधि मौजूद रहे.

- प्रत्याशी को बैंक में चुनाव के लिए अलग से बैंक खाता प्राथमिकता पर खुलवाना होगा. यह बैंक खाता प्रत्याशी के स्वयं के नाम अथवा प्रत्याशी द्वारा घोषित निर्वाचन एजेंट के साथ संयुक्त रूप से खोला जा सकता है.

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- सभी बैंक प्रतिनिधियों को निर्देश दिये गये कि प्रत्याशी के खाते से 10,000 रुपये से अधिक नकदी की निकासी एवं जमा की सूचना तत्काल जिलानिर्वाचन अधिकारी को दी जाये. इसके साथ, ही नामांकन के समय प्रत्याशी की ओर से दिये गये परिवार के अन्य सदस्यों के विवरण के आधार पर उनके बैंक खाते से निर्वाचन अवधि में किये गये जमा / निकासी पर भी निगरानी रखी जाये.

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- निर्वाचन अवधि में बैंकों के ATM में नकदी जमा किये जाने एवं बैंक की विभिन्न शाखाओं के मध्य नकदी परिवहन करते समय कैश वैन में नकदी के पूर्ण विवरण सम्बन्धी अभिलेख एवं बैंक का पत्र अवश्य रखा जायेगा, जिससे व्यय अनुवीक्षण टीम में लगायी गयी. टीम और FST/VST/SST द्वारा चेकिंग करते समय कोई असुविधा उत्पन्न न हो और कैश वैन के माध्यम से तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नकदी के लेन-देन को भी रोका जा सके.

- कैश वाहन में चल रहे कर्मियों को फोटो युक्त परिचय पत्र भी रखना अनिवार्य होगा.

- बैंकों की ओर से किसी भी खाते से संदेहास्पद लेन-देन की सूचना जिलानिर्वाचन अधिकारी को ई-मेल के माध्यम से प्रत्येक दिवस उपलब्ध करायी जायेगी. इसके अतिरिक्त बैंक को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आयकर विभाग से नामित नोडल अधिकारियों से समन्वय करते हुये 10 लाख से अधिक धनराशि की निकासी/ जमा व संदेहास्पद लेन-देन से सम्बन्धित आयकर विभाग के अधिकारियों को भी दी जाये.

- बैंकों की ओर से दिये गये सुझाव के आधार पर व्यय अनुवीक्षण कार्य में तैनात टीमों की जानकारी बैंकों को दिये जाने और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को परिचय पत्र निर्गत किये जाने पर सहमति बनी है.

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