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अंतर्राष्ट्रीय कॉल को लोकल में बदल कर चला रहा था अपना टेलीफोन एक्सचेंज, कोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार - Operation of illegal telephone exchange

अंतर्राष्ट्रीय कॉल को लोकल कॉल में बदल कर अपना टेलीफोन एक्सचेंज (Operation of illegal telephone exchange) चलाने के आरोप में कोर्ट ने अभियुक्त मिर्जा असद को जमानत (Court refused to grant bail to Mirza Asad) देने से इंकार कर दिया है.

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Operation of illegal telephone exchange
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Nov 3, 2023, 10:39 PM IST


लखनऊ: अवैध टेलीफोन एक्सचेंज चलाकर अंतर्राष्ट्रीय कॉल्स को स्थानीय कॉल्स में बदलकर देश को राजस्व क्षति पहुंचाने के आरोपी अभियुक्त मिर्जा असद की जमानत अर्जी को एटीएस के विशेष न्यायाधीश दिनेश कुमार मिश्रा ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है.

विशेष अधिवक्ता एम के सिंह ने अदालत को बताया कि मुखबिर की सूचना पर 18 मई 2023 को एटीएस के इंस्पेक्टर पंकज अवस्थी ने आरोपी शाहिद जमाल को गिरफ्तार किया था. इसके बाद कानपुर के विभिन्न स्थानों पर अवैध टेलीफोन एक्सचेंज चलाने वालों की गिरफ्तारियां की गई. इसी क्रम में 19 मई 2023 को एटीएस टीम ने नवाब साहब का हाता निकट जरीब चौकी थाना सीसामऊ कानपुर में छापा मारा. जहां पर मोहल्ला गांधी नगर के प्रथम तल का दरवाजा खटखटाने पर आरोपी मिर्जा असद निकला.

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अदालत को बताया गया कि कमरे के अंदर से चार अवैध सिम बॉक्स मशीनें, जिनमे सिम कार्ड, लैपटॉप, नेटवर्क केबल कनेक्टर, राउटर, मॉडम, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट कनेक्शन एवं इनवर्टर सप्लाई आपस में जुड़े थे, बरामद किए गए. विशेषज्ञों की टीम ने बताया कि यह चालू अवैध सिम बॉक्स एक्सचेंज है. वहीं, अभियुक्त की ओर से दलील दी गई कि वह निर्दोष है और उसे मामले में फंसाया जा रहा है. हालांकि अभियुक्त की ओर से बरामदगी पर कोई जवाब नहीं दिया गया है.

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा है कि अभियुक्त ने अपराधिक षडयंत्र के तहत अवैध सिम बक्सों और फर्जी के साथ कूटरचित दस्तावेजों को तैयार करके उनका प्रयोग कर सिम कार्ड प्राप्त कर बगैर किसी सरकारी वैध लाइसेंस के अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का संचालन किया गया है. आदेश में कहा गया है कि अभियुक्त ने जानबूझकर अंतरराष्ट्रीय कॉल को लोकल कॉल में परिवर्तित कर देश को राजस्व क्षति पहुंचाई है.


यह भी पढ़े-Municipal Commissioner : नगर आयुक्त ने कोर्ट में किया सरेंडर, श्रमिकों के मामले में जारी हुआ था गैरजमानती वारंट


लखनऊ: अवैध टेलीफोन एक्सचेंज चलाकर अंतर्राष्ट्रीय कॉल्स को स्थानीय कॉल्स में बदलकर देश को राजस्व क्षति पहुंचाने के आरोपी अभियुक्त मिर्जा असद की जमानत अर्जी को एटीएस के विशेष न्यायाधीश दिनेश कुमार मिश्रा ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है.

विशेष अधिवक्ता एम के सिंह ने अदालत को बताया कि मुखबिर की सूचना पर 18 मई 2023 को एटीएस के इंस्पेक्टर पंकज अवस्थी ने आरोपी शाहिद जमाल को गिरफ्तार किया था. इसके बाद कानपुर के विभिन्न स्थानों पर अवैध टेलीफोन एक्सचेंज चलाने वालों की गिरफ्तारियां की गई. इसी क्रम में 19 मई 2023 को एटीएस टीम ने नवाब साहब का हाता निकट जरीब चौकी थाना सीसामऊ कानपुर में छापा मारा. जहां पर मोहल्ला गांधी नगर के प्रथम तल का दरवाजा खटखटाने पर आरोपी मिर्जा असद निकला.

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अदालत को बताया गया कि कमरे के अंदर से चार अवैध सिम बॉक्स मशीनें, जिनमे सिम कार्ड, लैपटॉप, नेटवर्क केबल कनेक्टर, राउटर, मॉडम, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट कनेक्शन एवं इनवर्टर सप्लाई आपस में जुड़े थे, बरामद किए गए. विशेषज्ञों की टीम ने बताया कि यह चालू अवैध सिम बॉक्स एक्सचेंज है. वहीं, अभियुक्त की ओर से दलील दी गई कि वह निर्दोष है और उसे मामले में फंसाया जा रहा है. हालांकि अभियुक्त की ओर से बरामदगी पर कोई जवाब नहीं दिया गया है.

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा है कि अभियुक्त ने अपराधिक षडयंत्र के तहत अवैध सिम बक्सों और फर्जी के साथ कूटरचित दस्तावेजों को तैयार करके उनका प्रयोग कर सिम कार्ड प्राप्त कर बगैर किसी सरकारी वैध लाइसेंस के अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का संचालन किया गया है. आदेश में कहा गया है कि अभियुक्त ने जानबूझकर अंतरराष्ट्रीय कॉल को लोकल कॉल में परिवर्तित कर देश को राजस्व क्षति पहुंचाई है.


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