लखनऊ : पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ चौधरी को बड़ी राहत मिली है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार गुप्ता ने गिरफ्तारी के दौरान पूर्व वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी का धौंस देकर सरकारी अधिकारियों को धमकी देने और सरकारी कार्य में बाधा डालने आदि के एक मामले में निरुद्ध अभियुक्त अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. कोर्ट ने उन्हें 40-40 हजार की दो जमानतें व इतनी ही धनराशि का निजी बंधपत्र दाखिल करने का आदेश दिया है.
विगत 27 अगस्त को इस मामले की एफआईआर उप-निरीक्षक धनंजय सिंह ने थाना गोमती नगर में दर्ज करायी थी. 12 अक्टूबर को अमिताभ ठाकुर को इस मामले में न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. इस मामले में अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर को भी नामजद किया गया है. हालांकि नूतन ठाकुर को अग्रिम जमानत मिल गयी थी. वहीं अमिताभ ठाकुर दुराचार पीड़िता व गवाह के आत्महत्या के मामले में भी जेल में हैं. इस मामले में उनकी जमानत अर्जी सत्र अदालत से खारिज हो चुकी है. सरकारी काम में बाधा डालने के इस मामले में जमानत मंजूर होने के बावजूद अमिताभ ठाकुर को फिलहाल जेल में ही रहना होगा.
उल्लेखनीय है कि विगत 27 अगस्त को इस मामले की एफआईआर उप-निरीक्षक धनंजय सिंह ने थाना गोमती नगर में दर्ज करायी थी. 12 अक्टूबर को अमिताभ ठाकुर को इस मामले में न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. इस मामले में अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर को भी नामजद किया गया है. हालांकि नूतन ठाकुर को अग्रिम जमानत मिल गयी थी.
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