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लखनऊ: हाईकोर्ट से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को मिली जमानत - लखनऊ समाचार

मंगलवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को जमानत मिल गई. उनकी जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाइकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई की जा रही थी. मंगलवार को सुनवाई के बाद हाइकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली. अजय कुमार लल्लू को बीते महीने की 20 तारीख को गिरफ्तार किया गया था.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू
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Published : Jun 16, 2020, 6:00 PM IST

Updated : Jun 16, 2020, 9:23 PM IST

लखनऊ: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से जमानत मिल गई है. कांग्रेस ने इसे सत्य की जीत बताया है. इसके साथ ही कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रशासन प्रभारी सिद्धार्थ प्रिय श्रीवास्तव ने योगी सरकार पर तंज भी कसा. उन्होंने योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि योगी सरकार प्रवासी श्रमिकों की सुविधाओं में बाधा उत्पन्न करने के लिए कांग्रेसी नेताओं का दमन करने पर आमादा है.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को मिली जमानत.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लखनऊ पुलिस ने किया था गिरफ्तार

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को पिछले महीने की 20 तारीख को आगरा में गिरफ्तार किया गया था. जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो वह प्रवासी श्रमिकों के लिए 1000 बसों को आगरा-राजस्थान बॉर्डर से लेकर नोएडा और गाजियाबाद जाने वाले थे. गिरफ्तारी के बाद आगरा में उन्हें जमानत भी मिल गई थी, लेकिन इसके तुरंत बाद लखनऊ पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. उन पर आरोप लगाये गए थे कि कांग्रेस ने 1000 बसों की जो सूची प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराई गई थी, उसमें जालसाजी की गई थी. इस गड़बड़ी में वह भी शामिल थे.

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जमानत याचिका की कॉपी.
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जमानत याचिका की कॉपी.
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जमानत याचिका की कॉपी.

14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था जेल

कांग्रेस ने इस कार्रवाई का विरोध किया था, लेकिन उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था. उनकी जमानत याचिका भी अदालत से रद्द हो गई थी. इस मामले में कांग्रेस ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में भी गुहार लगाई. 12 जून को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पक्ष रखा. इस सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुछ दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए अदालत से समय मांगा था. मंगलवार को हाईकोर्ट में इस मामले पर पुनः सुनवाई की गई. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जमानत स्वीकार कर ली है.

अजय कुमार लल्लू की जमानत को बताया सत्य की जीत

कांग्रेस अध्यक्ष को जमानत मिलने पर पार्टी ने इसे सत्य की जीत करार दिया. इसके साथ ही योगी सरकार पर आरोप लगाया कि योगी सरकार जानबूझकर उनकी जमानत याचिका की सुनवाई में बाधा उत्पन्न कर रही थी. कांग्रेस के प्रशासन प्रभारी सिद्धार्थ प्रिय श्रीवास्तव ने कहा कि योगी सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को इसलिए जेल में डाला गया, क्योंकि वह प्रवासी श्रमिकों की मदद करने की कोशिश कर रहे थे. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि योगी सरकार को यह ध्यान रखना होगा कि कांग्रेस दमन से हार मानने वाली नहीं है. कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा. प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के जेल से बाहर आने के बाद जनता से जुड़े मुद्दों पर लड़ाई और भी जोरदार तरीके से लड़ी जाएगी.

लखनऊ: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से जमानत मिल गई है. कांग्रेस ने इसे सत्य की जीत बताया है. इसके साथ ही कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रशासन प्रभारी सिद्धार्थ प्रिय श्रीवास्तव ने योगी सरकार पर तंज भी कसा. उन्होंने योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि योगी सरकार प्रवासी श्रमिकों की सुविधाओं में बाधा उत्पन्न करने के लिए कांग्रेसी नेताओं का दमन करने पर आमादा है.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को मिली जमानत.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लखनऊ पुलिस ने किया था गिरफ्तार

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को पिछले महीने की 20 तारीख को आगरा में गिरफ्तार किया गया था. जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो वह प्रवासी श्रमिकों के लिए 1000 बसों को आगरा-राजस्थान बॉर्डर से लेकर नोएडा और गाजियाबाद जाने वाले थे. गिरफ्तारी के बाद आगरा में उन्हें जमानत भी मिल गई थी, लेकिन इसके तुरंत बाद लखनऊ पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. उन पर आरोप लगाये गए थे कि कांग्रेस ने 1000 बसों की जो सूची प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराई गई थी, उसमें जालसाजी की गई थी. इस गड़बड़ी में वह भी शामिल थे.

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14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था जेल

कांग्रेस ने इस कार्रवाई का विरोध किया था, लेकिन उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था. उनकी जमानत याचिका भी अदालत से रद्द हो गई थी. इस मामले में कांग्रेस ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में भी गुहार लगाई. 12 जून को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पक्ष रखा. इस सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुछ दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए अदालत से समय मांगा था. मंगलवार को हाईकोर्ट में इस मामले पर पुनः सुनवाई की गई. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जमानत स्वीकार कर ली है.

अजय कुमार लल्लू की जमानत को बताया सत्य की जीत

कांग्रेस अध्यक्ष को जमानत मिलने पर पार्टी ने इसे सत्य की जीत करार दिया. इसके साथ ही योगी सरकार पर आरोप लगाया कि योगी सरकार जानबूझकर उनकी जमानत याचिका की सुनवाई में बाधा उत्पन्न कर रही थी. कांग्रेस के प्रशासन प्रभारी सिद्धार्थ प्रिय श्रीवास्तव ने कहा कि योगी सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को इसलिए जेल में डाला गया, क्योंकि वह प्रवासी श्रमिकों की मदद करने की कोशिश कर रहे थे. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि योगी सरकार को यह ध्यान रखना होगा कि कांग्रेस दमन से हार मानने वाली नहीं है. कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा. प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के जेल से बाहर आने के बाद जनता से जुड़े मुद्दों पर लड़ाई और भी जोरदार तरीके से लड़ी जाएगी.

Last Updated : Jun 16, 2020, 9:23 PM IST
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