ETV Bharat / state

योगी सरकार का ऐलान : कोरोना संक्रमित होने पर निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलेगा 28 दिनों का पेड लीव - लखनऊ समाचार

कोरोना महामारी के दौर में प्रदेश की योगी सरकार ने प्राइवेट कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. कोविड-19 से संक्रमित निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को अब वेतन सहित 28 दिनों की छुट्टी मिलेगी.

उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश सरकार
author img

By

Published : Apr 27, 2021, 1:42 PM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में निजी कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है. कोविड-19 का सामना करने वाले निजी क्षेत्र के कर्मियों को वेतन सहित 28 दिनों की छुट्टी भी मिलेगी. अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चंद्रा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं. प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस बढ़ने पर पिछले वर्ष 20 मार्च को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें होम आइसोलेशन में रहने वाले कर्मियों को 28 दिनों का वेतन सहित अवकाश तथा प्रशासन के निर्देश पर अस्थाई रूप से बंद दुकान में, प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मियों को उस अवधि की पूरी मजदूरी सहित अवकाश देने को कहा था.



पिछले साल की भांति इस साल भी कोविड-19 का सामना करने वाले निजी कर्मचारियों को वेतन सहित 28 दिनों की छुट्टी मिलेगी. अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चंद्रा ने समस्त मंडल आयुक्त, श्रम आयुक्त व समस्त डीएम को जारी आदेश में कहा है कि कोविड-19 के संक्रमण की परिस्थितियां गंभीर बनी हुई हैं. ऐसे में 20 मार्च 2020 को जारी इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए.

इसे भी पढ़ें- ऑक्सीजन सिलेंडरों को लेकर बड़ी लापरवाही, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल निलंबित


जानिए, क्या है महत्वपूर्ण निर्देश-

  • कोविड-19 से संक्रमित कर्मचारी जो संदिग्ध रूप से प्रभावित हो और आइसोलेशन में हो, ऐसी स्थिति में 28 दिन का वेतन सहित अवकाश दिया जाएगा. हालांकि, यह सुविधा तभी दी जाएगी जब कर्मचारी स्वस्थ होने के बाद अपने नियोजक या प्राधिकृत व्यक्ति को चिकित्सा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएगा.
  • ऐसी दुकानों, वाणिज्य प्रतिष्ठानों, कारखानों जो राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से अस्थाई रूप से बंद हैं, उनके कर्मचारियों को अस्थाई बंदी अवधि का मजदूरी सहित अवकाश दिया जाएगा.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में निजी कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है. कोविड-19 का सामना करने वाले निजी क्षेत्र के कर्मियों को वेतन सहित 28 दिनों की छुट्टी भी मिलेगी. अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चंद्रा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं. प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस बढ़ने पर पिछले वर्ष 20 मार्च को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें होम आइसोलेशन में रहने वाले कर्मियों को 28 दिनों का वेतन सहित अवकाश तथा प्रशासन के निर्देश पर अस्थाई रूप से बंद दुकान में, प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मियों को उस अवधि की पूरी मजदूरी सहित अवकाश देने को कहा था.



पिछले साल की भांति इस साल भी कोविड-19 का सामना करने वाले निजी कर्मचारियों को वेतन सहित 28 दिनों की छुट्टी मिलेगी. अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चंद्रा ने समस्त मंडल आयुक्त, श्रम आयुक्त व समस्त डीएम को जारी आदेश में कहा है कि कोविड-19 के संक्रमण की परिस्थितियां गंभीर बनी हुई हैं. ऐसे में 20 मार्च 2020 को जारी इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए.

इसे भी पढ़ें- ऑक्सीजन सिलेंडरों को लेकर बड़ी लापरवाही, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल निलंबित


जानिए, क्या है महत्वपूर्ण निर्देश-

  • कोविड-19 से संक्रमित कर्मचारी जो संदिग्ध रूप से प्रभावित हो और आइसोलेशन में हो, ऐसी स्थिति में 28 दिन का वेतन सहित अवकाश दिया जाएगा. हालांकि, यह सुविधा तभी दी जाएगी जब कर्मचारी स्वस्थ होने के बाद अपने नियोजक या प्राधिकृत व्यक्ति को चिकित्सा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएगा.
  • ऐसी दुकानों, वाणिज्य प्रतिष्ठानों, कारखानों जो राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से अस्थाई रूप से बंद हैं, उनके कर्मचारियों को अस्थाई बंदी अवधि का मजदूरी सहित अवकाश दिया जाएगा.
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.