ETV Bharat / state

राज्य सभा सदस्यों के निर्वाचन को दी चुनौती - प्रकाश बजाज ने डाली याचिका

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सोमवार को एक निर्वाचन याचिका दाखिल करते हुए, 10 नव-निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचन को चुनौती दी गई है. याची प्रकाश बजाज ने स्वयं इन चुनावों के लिए नामांकन दाखिल किया था.

हाईकोर्ट
हाईकोर्ट
author img

By

Published : Dec 14, 2020, 10:09 PM IST

लखनऊः हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सोमवार को एक निर्वाचन याचिका दाखिल करते हुए, 10 नव-निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचन को चुनौती दी गई है. उक्त याचिका प्रकाश बजाज ने दाखिल की है.

ये है मामला
अधिवक्ता विवेक कुमार सिंह ने बताया कि याचिका में दो नवम्बर को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किये गए. दस राज्य सभा सदस्यों के निर्वाचन को चुनौती दी गई है. अधिवक्ता का कहना है कि याची प्रकाश बजाज ने स्वयं इन चुनावों के लिए नामांकन दाखिल किया था. उनके नामांकन पत्र को निर्वाचन अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया था. नामांकन पत्र निरस्त करने का कारण शपथ पत्र व फॉर्म में त्रुटि बताया गया. फॉर्म में पार्टी के कॉलम को काटा गया था जो कि एक त्रुटि थी.

याची का कहना है कि उसका नामांकन गलत आधार पर मनमाने तरीके से निरस्त किया गया है. सोमवार को लखनऊ बेंच के वरिष्ठ निबंधक के समक्ष दाखिल उक्त याचिका में कोई त्रुटि न पाए जाने पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष जाएगी. जिसके बाद मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामित एकल सदस्यीय पीठ उक्त याचिका पर सुनवाई करेगी.

लखनऊः हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सोमवार को एक निर्वाचन याचिका दाखिल करते हुए, 10 नव-निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचन को चुनौती दी गई है. उक्त याचिका प्रकाश बजाज ने दाखिल की है.

ये है मामला
अधिवक्ता विवेक कुमार सिंह ने बताया कि याचिका में दो नवम्बर को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किये गए. दस राज्य सभा सदस्यों के निर्वाचन को चुनौती दी गई है. अधिवक्ता का कहना है कि याची प्रकाश बजाज ने स्वयं इन चुनावों के लिए नामांकन दाखिल किया था. उनके नामांकन पत्र को निर्वाचन अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया था. नामांकन पत्र निरस्त करने का कारण शपथ पत्र व फॉर्म में त्रुटि बताया गया. फॉर्म में पार्टी के कॉलम को काटा गया था जो कि एक त्रुटि थी.

याची का कहना है कि उसका नामांकन गलत आधार पर मनमाने तरीके से निरस्त किया गया है. सोमवार को लखनऊ बेंच के वरिष्ठ निबंधक के समक्ष दाखिल उक्त याचिका में कोई त्रुटि न पाए जाने पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष जाएगी. जिसके बाद मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामित एकल सदस्यीय पीठ उक्त याचिका पर सुनवाई करेगी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.