लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारी अब हड़ताल नहीं कर सकेंगे. अगर वह ऐसा करते हैं तो इसके लिए उन पर कार्रवाई हो सकती है. उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगामी छह माह के लिए उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की सभी आवश्यक सेवाओं की हड़ताल को निषिद्ध घोषित कर दिया है. इस संबंध में प्रमुख सचिव परिवहन राजेश कुमार सिंह ने अधिसूचना जारी कर दी है.
परिवहन विभाग के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बने प्रमुख सचिव
परिवहन विभाग के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक धीरज साहू अब प्रमुख सचिव बन गए हैं. सरकार की तरफ से गुरुवार को हुई प्रोन्नति में उनका भी नाम शामिल है. प्रमुख सचिव बनने के बाद अब परिवहन निगम में एमडी और परिवहन विभाग में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का पद रिक्त हो गया है. फिलहाल जब तक इन पदों पर शासन की तरफ से कोई अधिकारी नियुक्त नहीं होता है तब तक वह इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे. जनवरी माह से ये दोनों पद रिक्त हो जाएंगे. इसके बाद नए अधिकारी को तैनाती मिलेगी.
निगम के एमडी का है अतिरिक्त प्रभार
बता दें कि, धीरज साहू परिवहन विभाग के आयुक्त के साथ ही परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाले हुए हैं. पिछले कई माह से उन्हें ट्रांसपोर्ट एमडी का अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है.