लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्नौज में कन्नौज-तिर्वा मार्ग और कानपुर-कासगंज रेल सेक्शन पर ओवरब्रिज बनाने की मंजूरी प्रदान की है. इन दोनों पुलों की लागत 24 करोड़ 92 लाख 73 हजार आंकी गई है. इसकी प्रशासकीय एवं वित्तीय मंजूरी दे दी गई है. इसमें मुख्य सेतु रेलवे भाग की लागत 4 करोड़ 22 लाख 94 हजार रुपये और पहुंच मार्ग की लागत 20 करोड़ 69 लाख 79 हजार है.
सारी प्रक्रियाएं पूरी कर शुरू हो निर्माण
दोनों ओवरब्रिजों के निर्माण के संबंध में आवश्यक शासनादेश लोक निर्माण अनुभाग-11 की तरफ से जारी किया गया है. जारी शासनादेश में प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया है कि वह परियोजना के अन्तर्गत यूटिलिटी शिफ्टिंग से सम्बन्धित कार्यों की विस्तृत गणना कर लें. इसके अलावा संबंधित विभागों से जानकारी प्राप्त कर तथा उसपर सक्षम स्तर की तकनीकि स्वीकृति भी प्राप्त कर ही निर्माण कार्य शुरू किया जाए. लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उस धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जाएगा.
उपमुख्यमंत्री ने दिए निर्देश
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी. परियोजना का निर्माण समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाय.
कन्नौज-तिर्वा और कानपुर-कासगंज रेल सेक्शन पर ओवरब्रिज के निर्माण को मंजूरी - दो ओवरब्रिज के निर्माण को यूपी सरकार ने दी मंजूरी
उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्नौज में कन्नौज-तिर्वा मार्ग और कानपुर-कासगंज रेल सेक्शन पर ओवरब्रिज बनाने की मंजूरी प्रदान की है. उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता से कोई समझाैता न किया जाय. इसके अलावा दोनों ओवरब्रिजों का निर्माण समय पर पूरा किया जाय.
लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्नौज में कन्नौज-तिर्वा मार्ग और कानपुर-कासगंज रेल सेक्शन पर ओवरब्रिज बनाने की मंजूरी प्रदान की है. इन दोनों पुलों की लागत 24 करोड़ 92 लाख 73 हजार आंकी गई है. इसकी प्रशासकीय एवं वित्तीय मंजूरी दे दी गई है. इसमें मुख्य सेतु रेलवे भाग की लागत 4 करोड़ 22 लाख 94 हजार रुपये और पहुंच मार्ग की लागत 20 करोड़ 69 लाख 79 हजार है.
सारी प्रक्रियाएं पूरी कर शुरू हो निर्माण
दोनों ओवरब्रिजों के निर्माण के संबंध में आवश्यक शासनादेश लोक निर्माण अनुभाग-11 की तरफ से जारी किया गया है. जारी शासनादेश में प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया है कि वह परियोजना के अन्तर्गत यूटिलिटी शिफ्टिंग से सम्बन्धित कार्यों की विस्तृत गणना कर लें. इसके अलावा संबंधित विभागों से जानकारी प्राप्त कर तथा उसपर सक्षम स्तर की तकनीकि स्वीकृति भी प्राप्त कर ही निर्माण कार्य शुरू किया जाए. लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उस धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जाएगा.
उपमुख्यमंत्री ने दिए निर्देश
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी. परियोजना का निर्माण समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाय.